24 घंटे के भीतर हुआ हाई कोर्ट के आदेश पर अमल
प्रयागराज (ब्यूराे)।इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक्टिव हुए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को नीवां एरिया में बुलडोजर चलवा दिया। कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने पहुंची टीम ने प्लाटिंग के हिस्से पर बनवायी गयी पक्की सड़क को उखड़वा दिया और यहां लगाया गया गेट भी ढहा दिया। हाई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई किये जाने के चलते कोई विरोध में सामने नहीं आया लेकिन इसी प्लाटिंग पर मकान बनवाने वाली कुछ महिलाओं ने कहा कि अब तो उनका घर से निकलना ही संभव नहीं रहेगा। खाली कराये गये स्पेश में स्थायी निर्माण हो गया तो वे अपने घरों से निकलेंगे कैसे? कुछ लोगों ने बताया कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जायेगा।
संबंध बिगड़े को बिगड़ी बात
धूमनगंज एरिया के नीवां में प्राइवेट प्रापर्टी डीलर ने प्लाटिंग करायी और जमीन को बेच दिया। नीवां के रहने वाले मोहम्मद जकी का कहना था कि यह प्लाटिंग रिजवान ने करायी थी। इस दौरान उसके प्लाट को आने-जाने का रास्ता बना दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि रिजवान ने उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और उस पर सीमेंटेड रोड बनवाकर गेट भी लगवा दिया था। गुरुवार को पीडीए की कार्रवाई के दौरान मौके पर मिले लोगों का कहना था कि यह काम म्युचुअल अंडरस्टैंडिंग पर किया गया था लेकिन कोई डाक्यूमेंट साइन नहीं कराया गया। एरिया डेवलप हो गया तो यहां का रेट बढ़ गया। इसके बाद रिश्ते में दरार आती चली गयी। इससे इस एरिया में प्लाट लेने वाले लोग भी प्रभावित हो रहे थे तो उन्होंने भी प्रापर्टी डीलर का ही साथ दिया।
हाई कोर्ट में लगानी पड़ी गुहार
मो। जकी का कहना है कि जो भी लोग म्युचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं वह सरासर गलत है। उन्होंने कोई समझौता नहीं किया था। उनका प्लाट सड़क में चला गया तो उन्होंने कई दफा अधिकारियों से इसकी शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। बुधवार को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला दिया और कमिश्नर प्रयागराज को आदेश दिया कि वह जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करावें। हाई कोर्ट का आदेश मिलने के बाद गुरुवार को एसडीएम सदर अभिषेक ङ्क्षसह, तहसीलदार रामप्रसाद मिश्र पुलिस और पीएसी के साथ पहुंचे। पीडीए का बुलडोजर भी ले गए थे। दो घंटे के अंदर के सीसी रोड तोड़ डाली गई। यही नहीं प्लाट के आगे बनाया गया गेट भी तोड़ दिया गया। तहसीलदार ने बताया कि मामला अदालत में था। न्यायालय के आदेश पर यह त्वरित कार्रवाई कराई गई है। बता दें कि जमीन का कुल एरिया 290 वर्ग मीटर है। करीब 10 वर्ष पहले इस जमीन पर कब्जा किया गया था।