वाराणसी में लेखपाल परीक्षा के संशोधित परिणाम पर रोक
कोर्ट ने कहा है कि इस दिशा में फिलहाल कोई कार्यवाही न की जाए
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में लेखपाल परीक्षा के संसोधित परिणाम पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस दिशा में फिलहाल कोई कार्यवाही न की जाए। साथ ही जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 15 जुलाई को होगी। क्षैतिज आरक्षण पर सवालयह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने दयाशंकर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि आयुक्त/सचिव राजस्व परिषद ने तीन अप्रैल 2015 को सर्कुलर जारी किया था कि लेखपाल भर्ती में तीन प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विकलांग वर्ग को दिया जाए। परिणाम आने पर याची सामान्य वर्ग में चयनित हुआ। इसके बाद डीएम ने 28 मार्च, 2016 को परिणाम संशोधित कर दिया। इसमें याची चयन सूची से बाहर हो गया। अधिवक्ता का तर्क था कि नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण कोटेवार लागू होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने परिणाम पर रोक लगाते हुए जिलाधिकारी से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।