नारी निकेतन में युवती के फांसी लगाने पर सरकार से रिपोर्ट तलब
विधि छात्रों के पत्र को जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के खुल्दाबाद नारी निकेतन में फंदे से लटकी 17 वर्षीय किशोरी की मौत को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर रिपोर्ट तलब की है। राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता को 10 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई तीन सितंबर को होगी। 10 दिन में मांगी जानकारीयह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस राजेंद्र कुमार की बेंच ने स्वदेश, प्रयाग लीगल एंड क्लीनिक व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। मामले के अनुसार सात अगस्त की रात नारी निकेतन प्रयागराज में किशोरी फंदे से लटकी मिली, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना पर विधि छात्रों मो। अब्बास हुसैन, अंकित कुमार, अंवित कुमार ने एक्टिंग चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की। इस पत्र पर जनहित याचिका कायम कर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की और राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है।