बांदा जेल भेजा गया माफिया मुख्तार
रिमांड टाइम खत्म होने के बाद बुधवार को ईडी ने रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने किया पेश
जेल ले जाते वक्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पुलिस कमिश्नर को दिया गया आदेश
प्रयागराज (ब्यूरो)। ईडी द्वारा मनी लांड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी को पांच दिनों के लिए कस्टडी रिमांड लिया लिया गया था। रिमांड की यह अवधि बुधवार को समाप्त हुई। इसके बाद दोपहर के वक्त उसे ईडी के जरिए रिमांड मजिस्ट्रेट मुकेश यादव की कोर्ट में पेश किया गया। इसके पूर्व ईडी द्वारा पूछताछ व तथ्यों की जानकारी जुटाने के लिए 14 दिनों की रिमांड पर लिया गया था। इससे पूर्व पहली मर्तबा अदालत द्वारा दस दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर की गई थी। पांच दिनों के लिए बढ़ाई गई मुख्तार की कस्टडी रिमांड डेट बुधवार 28 दिसंबर की दोपहर पूरी हुई दोपहर बारह बजे उसे लेकर ईडी व अधिवक्ता रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अदालत ने मुख्तार अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में बांदा जेल भेजने का निर्देश दिया। उनके अधिवक्ता ने कहा कि रास्ते में उनकी जान को खतरा है। इसलिए बांदा जेल ले जाते समय सुरक्षा के कड़े इंतजाम कराए जाय। इस पर अदालत द्वारा पुलिस कमिश्नर को यह आदेश दिया गया कि वह मुख्तार को कड़ी सुरक्षा में बांदा जेल शिफ्ट कराएं। इस बाद मालूम चला कि रिमांड अवधि पर ईडी द्वारा किए गए हर सवाल पर मुख्तार ने वही बात दोहराया है जो बातें उसके बेटे अब्बास अंसारी व साले सरजील रजा के जरिये बताई गई थीं। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्तार को बांदा जेल शिफ्ट करने की प्रकिया में खबर लिखे जाने तक जुटी रही। दस जनवरी को उसे फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। दस जनवरी को मामले में उसकी पेशी जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग होगी। बुधवार को ईडी द्वारा मुख्तार अंसारी की वाइस सैंपलिंग की मांग की गई।
रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किये गये मुख्तार अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में बांदा जेल भेज दिया गया है। अदालत ने पुलिस कमिश्नर को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कराए जाने का आदेश किया है। कहा कि पेशी की निर्धारित डेट पर उसे जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग पेश किया जाय।गुलाबचंद्र अग्रहरि जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी