मुट्ठीगंज निवासी गगन केसरवानी की हत्या के चार अभियुक्तों को एडीजे द्वितीय द्वारा सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. आठ साल बाद मिले इंसाफ से गमजदा परिवार ने राहत की सांस ली. वर्ष 2013 में चाकू से गोद कर उसकी हत्या की गई थी. कातिलों ने हत्या के बाद बॉडी को नैनी इलाके में चाका ब्लाक के पास फेंक दिया था. सजा के बिन्दु पर पक्ष एवं विपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट में बहस की गई. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की ओर से प्रबलता के साथ कोर्ट अपनी-अपनी बात रखी गई. अदालत द्वारा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने व पत्रावलियों में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को सजा सुनाई गई. इन चारों को अदालत ने 10-10 हजार रुपये कुल 40 हजार के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है.


प्रयागराज (ब्‍यूरो)। आठ साल पूर्व 24 मार्च 2013 को राजा का हाता थाना मुट्ठीगंज निवासी गगन केसरवानी पुत्र मक्खन लाल की हत्या हुई थी। सरकारी अधिवक्ता राज कुमार व अश्वनी सोनकर ने कोर्ट के सामने घटना पर प्रकाश डाला। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि गगन केसरवानी को आरोपित आनन्द केसरवानी व उसका सगा भाई सूरज निवासी राजा का हाता थाना मुट्ठीगंज व नई बस्ती चाका नैनी निवासी राजेश यादव एवं फाफामऊ के सुनील केसरवानी घर से बुलाकर कर ले गए थे। आरोपितों के साथ गगन अपनी स्कूटी से निकला था। इसके बाद वह लौटकर घर नहीं आया। गगन की बॉडी चाका ब्लाक के पास खून से लथपथ पड़ी थी। भांजे की बॉडी पर मामा की नजर पड़ी तो वह गगन के पिता यानी अपने जीजा वादी मक्खन लाल को जानकारी दिया। मुट्ठीगंज से वादी मक्खन लाल मौके पर पहुंचा और नैनी थाने में तहरीर दिया। उसकी तहरीर पर नैनी थाने में धारा 302, 392 सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। अधिवक्ताओं ने कहा कि आरोपित आनन्द केसरवानी व उसका सगा भाई सूरज एवं राजेश यादव और सुनील केसरवानी पर कत्ल का आरोप साबित है। आरोप साबित करने के लिए उनके जरिए कोर्ट में कई साक्ष्य व सुबूत भी पेश किए गए। अभियुक्तों के अधिवक्ता द्वारा उन्हें कोर्ट में निर्दोष बताया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने व पत्रावलियों में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 10-10 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

गगन केसरवानी मर्डर के चारों आरोपितों को एडीजे द्वितीय चंदपाल की अदालत द्वारा सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वर्ष 2013 में दर्ज यह मुकदमा नैनी थाना क्षेत्र से सम्बंधित है। सजा के बिन्दु पर सरकारी अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट के समक्ष सारे साक्ष्य व सुबूत प्रस्तुत किए गए थे।गुलाबचंद्र अग्रहरि, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी

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