बसपा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे राकेशधर को एक और बड़ा झटका

PRAYAGRAJ: बसपा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे राकेश धर त्रिपाठी के पर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिये। कोर्ट ने कहा है कि पूर्व मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के पर्याप्त आधार और साक्ष्य उपलब्ध है।

मुट्ठीगंज थाने में दर्ज है मुकदमा

पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी आय से अधिक सम्पत्ति के आरोप थे। इस मामले का मुकदमा उनके खिलाफ मुट्ठीगंज थाने में लिखा गया था। आरोप थे कि एक मई 2007 से तीन दिसंबर 2011 तक उनकी कुल आय 49,49,928 रुपये के करीब थी। जबकि व्यय 2,67,8605 रुपये के करीब बताया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने कोर्ट के सामने कई साक्ष्य व सुबूत पेश किए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आय और व्यय को देखा जाय तो मतलब यह हुआ कि 2,17,58,677 रुपये उनकी आय अधिक रही। बताया कि इसीलिए उनके खिलाफ मुट्ठीगंज थाने में धारा 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सरकार की तरफ से अधिवक्ता द्वारा कोर्ट के सामने कई साक्ष्य व सुबूत भी पेश किए गए। एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनूप कुमार श्रीवास्तव द्वारा सारे तथ्यों व पक्ष विपक्ष की बातों का गहन अवलोकन किया गया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि राधेशधर त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के आधार पर्याप्त हैं। बताते दें कि विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। दाखिल आरोप पत्र में पुलिस कहा था कि मई 2007 से दिसंबर 2011 के बीच उनकी कुल अर्जित आय 45 लाख 82 हजार रुपये थी। जबकि उनके जरिए एक रोड़ 81 लाख 20 हजार रुपये के करीब खर्च किए गए थे। यह रकम उनकी अर्जित आय से करीब 295 प्रतिशत ज्यादा थी।

आरोपित पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी पर आय से अधिक रुपये का आरोप कोर्ट में तय हो चुके हैं। अब मामले में कोर्ट द्वारा आगे की सुनवाई की जाएगी।

राकेश कुमार गुप्ता, एडीजीसी क्राइम

Posted By: Inextlive