सोमवार एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई. नए कानून की नई धाराओं में सबसे पहला केस धूमनगंज थाने में दर्ज किया गया.

प्रयागराज ब्यूरो । सोमवार एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई। नए कानून की नई धाराओं में सबसे पहला केस धूमनगंज थाने में दर्ज किया गया। धूमनगंज के अलावा नए कानून के तहत औद्योगिक थाना, फाफामऊ थाना और सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज किया गया। इसी के साथ जिले के सभी थानों में स्थानीय लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा भी सिविल लाइंस थाने में ट्रेनर की भूमिका में नजर आए। पुलिस कमिश्नर ने लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी दी।


धूमनगंज में मारपीट का केस दर्ज
धूमनगंज थाने में सोमवार को अनिता देवी निवासी सुलेमसराय ने तहरीर देकर बताया कि भानू और दो अन्य लड़कों ने मिलकर उसे और उसके पति भारत लाल को मारापीटा। जिससे उसके पति के सिर में गंभीर चोट आई। घटना सुबह दस बजे की है। तहरीर के आधार पर धूमनगंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 352 और 351 (3) के तहत केस दर्ज किया है।


फाफामऊ थाने में मारपीट का केस
फाफामऊ थाने में रीता देवी निवासी गंगानगर ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसे देवर रोहित कुमार ने गालियां दीं और मारापीटा। आग लगाकर जान से मारने की धमकी दी। वह पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। पुलिस ने रोहित के खिलाफ नई धाराओं में केस दर्ज किया है।


सिविल लाइंस थाने में धमकी का केस
सिविल लाइंस थाने में नए कानून के तहत धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। सिविल लाइंस थाने में इम्तियाज हुसैन निवासी अकबरपुर करेली ने तहरीर देकर बताया कि वह अपने परिचित दीपू पंडित के साथ हाथ की सर्जरी के लिए एसआरएन अस्पताल जा रहा था। वाल्मीकि चौराहा के पास उसका बड़ा बेटा सुजा हुसैन अपने दो साथियों के साथ बाइक से आया। सुजा ने ई रिक्श रुकवा लिया। दीपू पंडित को गाली दी, इसके बाद सुजा ने इम्तियाज को मुकदमें सुलह नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। इम्तियाज ने शोर मचाया तो सुजा अपने साथियों के साथ भाग निकला। सिविल लाइंस पुलिस ने तहरीर के आधार पर नई धाराओं में केस दर्ज कर लिया।


औद्योगिक थाने में धमकी का केस
औद्योगिक थाने में विकास यादव निवासी महुवारी ने तहरीर देकर बताया कि वह सोमवार सुबह लवायन कला गांव में अपने खेत पर गया था। वह लौट रहा था तो रास्ते में सरकारी भूमि पर अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा था। विकास यादव अपने मोबाइल से अवैध खनन की वीडियो बनाने लगा। इस पर खनन माफिया अशोक यादव व रमाकांत यादव और उनके बेटे व भतीजे विकास यादव से गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर नए कानून के तहत केस दर्ज कर लिया।


पुलिस कमिश्नर बने ट्रेनर
पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा सोमवार को ट्रेनर की भूमिका में नजर आए। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा सिविल लाइंस थाने पहुंचे। थाने में नए कानून के बारे में जानकारी देने के लिए सिविल लाइंस के व्यापारियों को बुलाया गया था। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुराने कानून ब्रिटिश राज्य के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए दण्ड पर आधारित थे। जबकि नए कानून न्याय पर आधारित हैं। जो भारतीय न्याय व्यवस्था को प्रतिबिंबित करते हैं। नए कानूनों का लक्ष्य ऐसी न्याय प्रणाली को बनाना है, जो न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि कानूनी व्यवस्था को भी मजबूत करती है। नए कानून के तहत किसी भी थाने में केस दर्ज कराया जा सकता है। नए कानून में आडियो, वीडियो एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य को समाहित किया गया है। नए कानून में नब्बे दिन के अंदर पीडि़त को जांच प्रगति के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। महिलाओं एवं बच्चों के साथ यौन अपराधों में कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पीडि़त को अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए अपना स्वयं कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया है।


3.55 पर धूमनगंज थाने में केस दर्ज।
4.25 पर फाफामऊ थाने में केस दर्ज।
4.47 पर सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज।
4.51 पर औद्योगिक थाने में केस दर्ज।

Posted By: Inextlive