जिले में डेंगू के बढ़ रहे संक्रमण को लेकर रोकथाम में प्रशासनिक स्तर पर घोर लापरवाही बरती जा रही है. फाइलों और आंकड़ों तक ही बचाव के उपायों को लेकर सिर्फ दावे मात्र किए जा रहे हैं. यही वजह है कि जनपद में डेंगू की स्थित दिनों दिन बदतर होती जा रही है. समय रहते यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो डेंगू कोरोना जैसे भयानक रूप ले सकता है. इस मसले को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई के दौरान बुधवार को जस्टिस जेजे मुनीर की अदालत द्वारा नाराजगी जताई गई. अदालत ने मामले में डीएम सीएमओ व नगर आयुक्त को तलब किया है.


प्रयागराज (ब्‍यूरो)। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत को स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन द्वारा डेंगू के रोकथाम और उपचार में घोर लापरवाही बरती जा रही है। बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायमूर्ति के न्यायालय द्वारा अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व नगर निगम प्रयागराज का रक्ष रख रहे अधिवक्ता एसडी कौटिल्य से कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

अदालत ने इस प्रकरण में चार नवंबर को भोजन अवकाश के बाद फिर सुनवाई के लिए डीएम प्रयागराज, सीएमओ व नगर आयुक्त को तलब किया है। जनहित याचिका करने वाले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि जिले में सुनियोजित तरीके से एंटी लार्वा के छिड़काव व फागिंग नहीं होने से आम जनजीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

Posted By: Inextlive