अब नाफरमानी की तो झेलेंगे थानेदार
गवाहों को पेश करने में सुस्ती दिखा रहे थानेदारों पर कोर्ट का सख्त रुख
ALLAHABAD: थानाध्यक्षों की लापरवाही व कोर्ट के आदेश की नाफरमानी पर जिला न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। अपर जिला जज मलखान सिंह ने इंस्पेक्टर धूमनगंज, नैनी, शंकरगढ़ व करछना थानाध्यक्षों से स्पष्टीकरण तलब करते हुए, कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया, तो पुलिस अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। लापरवाह है थानेदारकोर्ट ने थानाध्यक्ष धूमनगंज को अभियुक्त जुबैर पुत्र इब्राहिम को गिरफ्तार करने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया, कई तिथियों में गैर जमानती वारंट जारी हुआ। किंतु थानाध्यक्ष ने तामील अथवा अदमतामीला की आख्या कोर्ट में पेश नहीं किया। इसी क्रम में इंस्पेक्टर नैनी को कोर्ट ने आदेश दिया था कि गवाह दरोगा दुर्ग विजय सिंह व सिपाही बृजेन्द्र नाथ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। यह आदेश थाना में ही पड़ा रह गया। इंस्पेक्टर नैनी को ही धोखाधड़ी के आरोपी अभियुक्त उदयराज, अशोक कुमार, धर्मराज पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। आदेश का पालन नहीं हुआ। थाना नैनी में ही दहेज के मामले में गवाह जगदीश उर्फ छोटकू को गिरफ्तार करने का ओश दिया गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई।
इसी प्रकार कोर्ट ने थानाध्यक्ष करछना को दहेज हत्या के मामले में गवाहों को सरकार बनाम जितेन्द्र कुमार के मुकदमें में गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था तथा थानाध्यक्ष शंकरगढ़ को सरकार बनाम धन्नू धरिकार के मुकदमें में गवाह सिपाही अनिल गौतम को गिरफ्तार कर के कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था किंतु आदेश का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में उल्लिखित किया है कि उक्त मुकदमों में उच्च न्यायलय से शीध्र निस्तारण का आदेश है। किंतु पुलिस द्वारा गवाहों को पेश न करने पर मुकदमा की कार्यवाही बाधित हो रही है। न्यायलय ने धूमनगंज, नैनी, शंकरगढ़ व करछना के थानाध्यक्षों को आदेशित किया है। कि वे व्यक्तिगत रुप से कोर्ट में हाजिर होकर स्पष्टीकारण पेश करें।