इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. महज दस दिन ही बचे हैं. इसके बाद आईटीआर भरने पर लेट फीस भरना पड़ सकता है. जैसे-जैसे लास्ट डेट नजदीक आ रही है आईटीआर फाइल करने वालों की भीड़ सेंटर्स पर बढऩे लगी है. हालांकि एक्स्पटर्स का कहना है कि तमाम तरीकों से टैक्स में छूट का लाभ भी पा सकते हैं. बता दें कि इंडिविजुअल और सैलरीड एम्पलाई जिनको अकाउंट ऑडिट की जरूरत नहीं है उनके लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.

प्रयागराज (ब्‍यूरो)। 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर लेट फीस देनी होगी। अगर आयकरदाता कि कर योग्य आय 5 लाख रुपए तक या इससे कम है तो उसे एक हजार रुपए लेट फीस के रूप में चुकाने होंगे। अगर टैक्सपेयर की टैक्सेबल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे 5 हजार रुपए लेट फीस देनी होगी। बहुत से लोग इन शर्तों से अंजाम हैं। उनको लेट फीस देने में काफी दिक्कत होती है।
कई तरीकों से बचा सकते हैं टैक्स
एक्सपट्र्स का कहना है कि टैक्स फाइल करने से पहले आपको अपनी कुल टैक्सेबल इनकम का पता होना बहुत जरूरी है। सरकार आपकी टैक्सेबल इनकम पर कई तरह की रिबेट या छूट देती है। इनकी जानकारी होने पर आप इसका सही इस्तेमाल करके टैक्स बचा सकते हैं। इसी तरह की छूट बच्चों की पढ़ाई के खर्च या उनके लिए एजुकेशन लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर भी मिलती हैं। जाने कैसे बचा सकते हैं टैक्स।

आप दो बच्चों की पढ़ाई पर हुए खर्च के लिए इनकम टैक्स के सेक्शन 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट ले सकते हैं। वहीं अगर आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं, तो आप कोई भी दो बच्चों के लिए यह दावा कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80ई के तहत एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। इस छूट का फायदा तभी मिलेगा जब लोन किसी महिला या उसके पति या बच्चों द्वारा हायर एजुकेशन (भारत या विदेश में) के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया गया हो। अगर आपके 2 बच्चे हैं और आपने दोनों के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो आप सेक्शन 80ई के तहत दोनों के लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इसमें अधिकतम टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं है। आईटीआर फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तभी आप इस टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकेंगे।

ये है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस

सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट इनकम टैक्सडाटजीओवीडाटइन पर जाएं। उसके बाद अपना यूजर आईडी भरें और फिर कान्टीन्यू पर क्लिक करें। ्जिसके बाद अपना पासवर्ड डालें और लॉगिन करें। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो फोरगोट पासवर्ड के जरिए नया पासवर्ड बना सकते हैं। लॉगिन करने के बाद के एक पेज ओपन होगा, जहां आप ई फाइलब पर क्लिक करें। उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन को सिलेक्ट करें। जिसके बाद असेसमेंट ईयर 2021-22 को सिलेक्ट करें और फिर कंटीन्यू करें। इसके बाद आपको ऑनलाइन और ऑपलाइन के लिए ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप ऑनलाइन को सिलेक्ट करें और पर्सनल आप्शन को चुनें। फिर आप आईटीआर वन या आईटीआर-फोर में से किसी एक ऑप्शन को चुनें और कंटीन्यू करें। अगर आप सैलरीड हैं तो फिर आईटीआर वन को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर फिलिंग टाइप में जाकर 139(1)- ओरिजिनल रिटर्न सिलेक्ट करें।

मानकर चलिए की 80 फीसदी लोग अब दस दिन में अपना रिटर्न फाइल करेंगे। इसकी वजह से अचानक रश बढ़ेगा और सर्वर की दिक्कत होने लगेगी। पिछले सालों में यही समस्या सामने आ चुकी है।
नितिन मेहरोत्रा, सीए
बहुत से लोगों को स्कूलों या आफिस से फार्म सोलह नही मिला है। किसी की कुछ समस्या है। ऐसे में लोग आईटीआर फाइल करने में देर करते हैं। अचानक आने से सर्वर धड़ाम हो जाता है।
शुभम अग्रवाल, सीए

Posted By: Inextlive