आरोपितों की ओर से मंगलवार को मौखिक रूप से कहा गया

प्रयागराज ब्यूरो ।बसपा विधायक राजू पाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल अपहरण कांड में आरोपितों की ओर से बहस की गई। मामला एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में मौखिक रूप से याचना की गई कि वह लिखित बहस दाखिल करेंगे। इस पर कोर्ट ने 17 मार्च 2023 की डेट नियत की है। इस डेट पर अभियोजन की ओर से बचाव पक्ष के द्वारा की गई बहस का जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। अधिवक्ता बताते हैं कि इस मामले में कुल 11 लोग आरोपित हैं। आरोपितों में एक अंसार अहमद की मौत हो चुकी है। दस आरोपित शेष हैं।

अतीक सहित दस हैं आरोपित
शहर के धूमनगंज सुलेमसराय में बसपा विधायक राजू पाल की वर्ष 2005 में हत्या कर दी गई थी। इस मर्डर केस के बाद जमकर बवाल हुआ था। प्रकरण में सुलेमसराय के जयंतीपुर निवासी उमेश पाल गवाह था। आरोप है कि 2006 में गवाह राजू पाल का अपहरण हो गया था। इस सम्बंध में राजू पाल की ओर से धूमनगंज थाने में तहरीर दी गई थी। तहरीर में वह बताया था कि अपहरणकर्ता दबाव बनाकर अपने पक्ष में बयान दिलवा दिए थे। उसके जरिए अपहरण का आरोप माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ व दिनेश एवं अंसार अहमद और खान सोलत हनी, जावेद, इशरार, आसिफ उर्फ मल्ही, एाजज अख्तर एवं आविद पर लगाए गए थे। इन सभी के खिलाफ नामजद अपहरण का केस दर्ज करके पुलिस द्वारा पड़ताल शुरू की गई थी। अपहरण केस का विचारण एमपीएमएलए कोर्ट में चल रहा है। इस केस की सुनवाई से लौटते वक्त 24 फरवरी को उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस केस में बचाव पक्ष की बहस ही शेष रह गयी थी जो अब भी जारी है। बुधवार को आरोपितों के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि वह लिखित बहस कोर्ट में दाखिल करेंगे। उनकी ओर से की गई बहस का जवाब देने के लिए कोर्ट ने अभियोजन को मौका देते हुए 17 मार्च 2023 की डेट नियत की है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने कहा कि नियत तिथि पर बचाव पक्ष द्वारा की गई बहस का अब वह जवाब दाखिल करेेंगे। मामले में गवाह उमेश पाल सहित आठ लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है। आरोपित की ओर से करीब 54 गवाह कोर्ट में पेश किए गए जजा चुके हैं।

उमेश पाल अपहरण केस में आरोपित बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए लिखित बहस दाखिल करने के लिए कहा गया है। अब अभियोजन पक्ष की ओर से उनके द्वारा की गई बहस का जवाब नियत तिथि पर दिया जाएगा।
गुलाबचंद्र अग्रहरि, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी

Posted By: Inextlive