बेटी के कातिल बॉप बेटे की जमानत नामंजूर
प्रयागराज ब्यूरो । शाख पर बात आई तो बेटी खुशबू की बेटे अमित कुमार के साथ मिल पिता अरविंद कुमार बिन्द ने हत्या कर दी थी। घटना हंडिया थाना क्षेत्र कटरा गिर्द गांव की है। गिरफ्तारी के बाद से आरोपित जेल में हैं। मंगलवार को दोनों की ओर से दिए गए जमानत प्रार्थना पत्र को सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने खारिज कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के जरिए आरोपितों की जमानत का धुर विरोध किया गया।डीएनए टेस्ट से हुई थी पहचान
अधिवक्ता के जरिए कोर्ट को बताया गया कि आरोपित अमित कुमार व उसका पिता अरविंद मूल रूप से हंडिया थाना क्षेत्र कटरा गिर्द गांव के निवासी हैं। अरविंद घर के अंदर बेटी खुशबू को अनाज में रखने वाली दवा खाने में खिला दिया था। इसके बाद बेटे अमित के साथ मिलकर तकिया से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दिया। कत्ल के बाद खुशबू की बॉडी को बोरी में भरकर बाइक से भदोही मोहनपुर के सिवान ले गए थे। वहां एक तालाब के पास कुंए में बॉडी फेंक कर वापस घर लौट आए। कई दिनों तक पड़ोसियों को खुशबू नजर नहीं आई तो वे परिजनों से सवाल करने लगे। परिवार के लोग बेटी को लेकर लोगों के सवाल पर चुप्पी साध लेते थे। इस बीच कुएं में गोपीगंज पुलिस को युवती की बॉडी मिली। यह सुनकर उसके पड़ोसी व परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। उस वक्त परिजनों ने बॉडी को पहचानने से इंकार कर दिया था। सीओ ज्ञानपुर के आदेश पर 15 अप्रैल 2023 को विवेचना थाना ऊंज द्वारा की गई। विवेचक के द्वारा युवती व उसके पिता का डीएनए परीक्षण किया गया। इस रिपोर्ट से यह साबित हुआ कि बॉडी पहचान से इंकार करने वाले अरविंद कुमार बिन्द की बेटी खुशबू की है। विवेचक द्वारा दाखिल चार्जशीट में बताया गया कि हत्या 2022 की रात करीब आठ नौ बजे की थी। इस तरह दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दोनों आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
विवेचक द्वारा युवती की हत्या को ऑनर किंग बताया गया है। मामला काफी जघन्य किस्म का था। मामले में आरोपितों की जमानत अर्जी कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई है।गुलाब चंद्र अग्रहरि, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी