डिप्टी मैनेजर सहित अन्य की जमानत अर्जी खारिज
प्रयागराज ब्यूरो । चेक के जरिए गल्ला व्यापारी के रुपयों को निकालने वालों की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। आरोपित बैंक आईसीआईसीआई की शाखा फूलपुर के डिप्टी मैनेजर बलराम यादव, विशाल यादव, गौरव सिंह उर्फ चंकी व सास्वत सिंह उर्फ तन्नू की ओर से जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी। उनकी जमानत को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने प्रबल विरोध किया।
गल्ला व्यापारी ने किया था केस
कोर्ट को डीसीजी ने बताया कि वादी मुकदमा राजेश कुमार केसरवानी गल्ला के व्यापारी हैं। उनके द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि डिप्टी मैनेजर उनका परिचित है। वह उसके बैंक से रुपयों का लेन देन जरिए चेक करता था। चेक बुक डिप्टी मैनेजर के पास अक्सर रख देता था। इस बीच एक सिग्नेचर युक्त चेक आरोपित निकाल लिया। इसके बाद अपने परिचित के दूसरे आरोपित के खाते में चेक से सात लाख तीस हजार रुपये ट्रांसफर कर लिया। फिर एटीएम के जरिए सारा पैसा निकाल लिया था। इस काम में उसके अन्य सहयोगी भी हैं। आरोपितों को पुलिस को द्वारा गिरफ्तार किया गया था। पत्रावलियों में उपलब्ध साक्ष्यों व पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश ने मामले को गंभीर प्रकृति का पाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।