न्यायालय बाल कल्याण समिति की तहरीर पर लिखा गया मुकदमा
- राजकीय बालिका शरणालय में फर्जी मार्कशीट और टीसी लगाने का मामला
प्रयागराज खुल्दाबाद स्थित राजकीय बालिका शरणालय से किशोरी को छुड़ाने के लिए दस्तावेज लगाने वाले मो। हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है।पांच दिसंबर 2018 को औद्योगिक क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी मो। हसन कोरांव थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी को साथ ले गया था। किशोरी की मां ने कोरांव थाने में हसन समेत तीन के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने करीब तीन माह बाद हसन और किशोरी को बरामद कर लिया था। किशोरी नाबालिग है इसलिए हसन को जेल भेज दिया गया था। जमानत पर छूटने के बाद मो। हसन ने किशोरी को राजकीय बालिका शरणालय से बाहर निकालने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए। कक्षा आठ की मार्कशीट और टीसी शरणालय में उसकी उम्र 18 वर्ष दर्शायी गई थी। वह किशोरी को सुपुर्दगी में देने की बात कह रहा था। दस्तावेज बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डा। अखिलेश कुमार मिश्र के पास पहुंचा तो उन्होंने इसकी जांच की। पता चला कि किशोरी की मार्कशीट और टीसी करछना क्षेत्र के एक विद्यालय की थी, जबकि वह कोरांव की रहने वाली है। संदेह के आधार पर उन्होंने दस्तावेजों को जांच के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास भिजवाया। जहां जांच में इस पूरे फर्जीवाड़े का पता चला। इसके बाद उन्होंने मो। हसन के खिलाफ फर्जी मार्कशीट, टीसी और अन्य दस्तावेज लगाने को लेकर खुल्दाबाद थाने में तहरीर दी। इंस्पेक्टर खुल्दाबाद वीरेंद्र यादव का कहना है कि मो। हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे फर्जीवाड़े में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका है, जिसे बारे में पता लगाया जा रहा है। साथ ही आरोपित की गिरफ्तारी के लिए टीम को लगाया गया है।