अब जेब पर भारी पड़ेगा हाउस टैक्स
-पिछले तीन वर्ष से हाउस टैक्स न जमा करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी
-नोटिस भेजने के साथ बकाएदारों को टैक्स जमा करने के लिए जिम्मेदारों ने दी है पंद्रह दिन की मोहलत ALLAHABAD: दस प्रतिशत छूट के बावजूद जिन्होंने ने 31 अगस्त तक हाउस टैक्स नहीं जमा किया उनकी खैर नहीं है। ऐसे बकाएदारों को अब दोहरे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि वह 10 प्रतिशत डिस्काउंट के लाभ से तो वंचित हुए ही, अब उन्हें 10 परसेंट इंट्रेस्ट भी देना होगा। बड़े बकाएदारों पर गिरेगी गाजवसूली के निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे चल रहे नगर निगम के टैक्स डिपार्टमेंट ने अब बकाएदारों पर शिकंजा कसने का मन बना लिया है। ऐसे में अब जिन भवन स्वामियों का बकाया हाउस टैक्स एक लाख से अधिक है और पिछले तीन वर्ष से जमा नहीं हुआ उन पर शिकंजा कसने का प्लान जिम्मेदारों ने तैयार कर लिया है। करीब 400 से अधिक बड़े बकाएदारों को नगर निगम ने लास्ट डिमांड नोटिस भेजा है। जिन्हें नोटिस भेजा गया है उनको पंद्रह दिन की मोहल भी दी गई है। इस पंद्रह दिन में हाउस टैक्स नहीं जमा करने पर बकाएदारों के घर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
लक्ष्य से काफी पीछे है वसूली-66 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य रखा है नगर निगम एडमिनिस्ट्रेशन ने वित्तीय वर्ष 2018-2019 में हाउस टैक्स के रूप में
-25 करोड़ रुपए का ही हाउस टैक्स वसूल सका वित्तीय वर्ष के पांच महीने बीतने के बावजूद नगर निगम का टैक्स डिपार्टमेंट - हाउस टैक्स वसूली की सुस्त गति को देखते हुए ही अधिकारियों ने बकाएदारों पर सख्ती का निर्णय लिया है। - चेतावनी और मौका दिए जाने के बावजूद कॉमर्शियल हाउस टैक्स की वसूली का आंकड़ा भी नहीं बढ़ रहा है - ऐसे में कॉमर्शियल भवन स्वामियों को भी नगर निगम के टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजने की कवायद शुरू कर दी है करीब 15 हजार से अधिक भवन स्वामी ऐसे हैं जो कई वर्षो से टैक्स जमा ही नहीं किए। ऐसे बड़े व पुराने बकाएदारों से अब सख्ती से वसूली की जाएगी। इसकी तैयारी कर ली गई है। अगले माह में अब उन्हें दस परसेंट का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। छह परसेंट तक छूट का प्रावधान हो सकता है। -पीके मिश्रा, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम 15 दिन में नहीं जमा किया बकाया तो संपत्ति होगी कुर्क 400 से ज्यादा बड़े बकाएदारों को नगर निगम ने भेजी बकाए की नोटिस 10प्रतिशत डिस्काउंट नहीं पाएंगे अब तक टैक्स न जमा करने वाले लोग
10 परसेंट इंट्रेस्ट भी देना होगा हाउस टैक्स न जमा करने वालों को