बगैर परमिशन के तेज म्यूजिक बजाना चौधरी गार्डेन के मालिक विवेक कुमार अग्रवाल को महंगा पड़ा. निरीक्षण पर निकले चौकी इंचार्ज ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. लगाई गई धाराओं में सजा सात साल से कम है. लिहाजा उन्हें नोटिस देते हुए मुचलके पर छोड़ दिया गया.


प्रयागराज (ब्‍यूरो)। चौकी प्रभारी मीरापुर अवनेंद्र सिंह यादव रविवार की रात करीब साढ़े 11 बजे गश्त पर थे। गश्त करते हुए वह कल्याणी देवी के पास पहुंचे। यहां उन्हे चौधरी गार्डेन में तेज म्यूजिक बजने की आवाज सुनाई दी। बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश पर रात दस बजे के बाद तेज आवाज में म्युजिक बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चौकी इंचार्ज ने देर रात तक तेज आवाज में म्युजिक बजाने पर परमीशन दिखाने के लिए चौधरी गार्डेन के मालिक विवेक कुमार अग्रवाल निवासी कल्याणी से कहा। जिस पर वह अनुमति पत्र उन्हें नहीं दिखा सके। इसके बाद चौकी इंचार्ज की तहरीर पर अतरसुइया थाने में विवेक कुमार अग्रवाल के खिलाफ धारा 188 व 290 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद नोटिस देते हुए पुलिस ने उन्हें मुचलके पर छोड़ दिया।

Posted By: Inextlive