पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जिले में चलाए जा रहे अभियान में मंगलवार को एक अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया। सेंटर के संचालक मौके पर जांच टीम को अपना रजिस्ट्रेशन नही दिखा पाए थे जिसके चलते कार्रवाई की गई। यह अभियान जिले में 25 फरवरी से 7 मार्च के बीच चलाया जा रहा है।

नियम का पालन करना जरूरी

डीएम भानुचंद्र गोस्वामी के निर्देश पर मंगलवार को अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय संत कुमार और अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ। एके तिवारी ने धूमनगंज और सिविल लाइंस के अल्ट्रासाउंड सेंटर्स का निरीक्षण किया। इस अभियान में अनुवांशिक परामर्श केन्द्र, जेनेटिक प्रयोगशाला, जेनेटिक क्लीनिक, इमजिंग केंद्रों का भी निरीक्षण किया जाना है। अभियान के दौरान मुण्डेरा क्षेत्र के बृजरानी मेमोरियल हॉस्पिटल, दीक्षित अल्ट्रासाउण्ड सेंटर, जीएस चन्दौल हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, ईशा हास्पिटल पोण्गहट पुल धूमनगंज , इंदिरा आईवीएफ हास्पिटल हनुमान मंदिर सिविल लाइंस शामिल रहें। इनमें से ईशा हास्पिटल पोंगहट पुल धूमनगंज अपने अल्ट्रासाउंड की रजिस्ट्रेशन की कॉपी नही दिखा सके। जिससे उनके सेंटर को तत्काल सील कर दिया गया। डॉ। ए के तिवारी ने बताया कि बताया कि पीसीपीएनडी अधिनियम के अंतर्गत गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करना और उजागर करना कानूनी अपराध है। इसके पालन को लेकर बनाए गए नियमों का पालन करना जरूरी है।

Posted By: Inextlive