हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में उच्च न्यायालय परिसर या उससे बाहर पूरे शहर में कोई भी प्रिंटेड मटेरियल बैनर पोस्टर आदि नही चस्पा किया जाएगा. यह यदि कोई उम्मीदवार इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जा जाएगी. यह जानकारी एल्डर्स कमेटी की ओर से शनिवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दी गई. उन्होंने यह भी बताया कि नियमानुसार एल्डर्स कमेटी ने एसोसिएशन का प्रशासनिक और वित्तीय कार्यभार संभाल लिया है. इसमें कोई व्यवधान मान्य नहीं किया जाएगा. 18 अक्टूबर को होने वाली साधारण सभा की बैठक में संबंधित के खिलाफ निष्कासन की कार्यवाही की जा सकती है.


प्रयागराज (ब्‍यूरो)। प्रेस कांफ्रेंस में बताया गया कि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए एल्डर्स कमेटी का गठन किया है। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। कमेटी के चेयरमैन शशि प्रकाश सिंह हैं। मेंबर्स में एनसी राजवंशी, टीपी सिंह, ओपी सिंह और अनिल तिवारी को शामिल किया गया है। चेयरमैन ने बताया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एशिया का सबसे बड़ा है और इसमें सदस्यों की संख्या में 12000 हजार है। जो देश के किसी भी उच्च न्यायालय से अधिक है। जिनमें 6 हजार आजीवन सदस्य है और बाकी साधारण सदस्य हैं।

जमा कराना होगा सदस्यता शुल्क

बताया गया कि पूर्व गवर्निंग काउंसिल ने 5 अगस्त को कार्यभार ग्रहण किया था और एक माह का समय न मांगे जाने के कारण उनका कार्यकाल 4 अगस्त को पूरा हो गया। उस दिन से एल्डर्स कमेटी द्वारा कार्यभार संभाला जाना माना जाएगा। नियमावली 29 के अंतर्गत 18 अक्टूबर की साधारण सभा की तिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनिश्चित की गई है। नियमावली 55 के अंतर्गत जो सदस्य साधारण सभा की बैठक तक सदस्यता शुल्क जमा कर देंगे, उन्हीं को मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। साधारण सभा को सदस्यता शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। इसी कारण से दशहरे के पूरे अवकाश में बार एसोसिएशन का कार्यालय खोला गया था।

सुनवाई के दौरान होगी संस्तुति

एल्डर कमेटी ने कहा कि एक दिसंबर को होने वाले बार एसोसिएशन के चुनाव और 18 अक्टूबर को होने वाली साधारण सभा की बैठक में व्यवधान उत्पन्न करना भारी पड़ सकता है। सभी जगह विशेष रूप से बैठक कक्ष, बार एसोसिएशन कार्यालय और अन्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसलिए व्यवधान उत्पन्न करने वाले के खिलाफ अनुशासनात्मक व अवमानना की कार्यवाही व समाप्त करने की संस्तुति 15 नवंबर को होने हाईकोर्ट द्वारा होने वाली जनहित याचिका की सुनवाई में की जाएगी।

साधारण सभा में रखे जाने वाले बिंदु

चुनाव प्रक्रिया संंबंधी तिथियों का निर्धारण हाईकोर्ट ने स्वयं किया है अत: वही तिथियां चुनाव प्रक्रिया संपादित करने के लिए मान्य होगी।

वार्षिक लेखा परीक्षा खाता वार्षिक रिपोर्ट और बजट पर विचार।

ऐसे प्रस्ताव जो साधारण सभा की कार्य प्रणाली को संपादित करने के लिए और चुनाव से संबंधित होंगे, उन पर विचार होगा।

आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षक की नियुक्ति।

नियमावली 18 के तहत 4 अगस्त के बाद किए गए कार्य कलापों पर विचार।

एल्डर्स कमेटी की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार।

एल्डर्स कमेटी का पूरा प्रयास होगा कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार ही बार एसोसिएशन का चुनाव मर्यादापूर्ण ढंग से हो और कमेटी ने सदस्यों से यही अपेक्षा की है।

Posted By: Inextlive