नियुक्ति से होगी तदर्थ शिक्षकों के सेवा अवधि की गणना
- माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कोर्ट के आदेश के बाद किया बदलाव
- पहले ट्रेजरी से सैलरी जारी होने की डेट से गणना का था निर्देश prayagraj@inext.co.in PRAYAGRAJ: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी-पीजीटी 2021 के लिए आवेदन करने वाले तदर्थ शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना में संशोधन कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से सेवा अवधि की गणना में कोर्ट के आदेश के बाद संशोधन किया गया है। ऐसे में तदर्थ शिक्षकों को सेवा अवधि से फाइनल सेलेक्शन में वेटेज मिलने की संभावना अधिक हो जाएगी। बोर्ड की ओर से तदर्थ शिक्षकों के सेवा अवधि की गणना की तिथि मे किए गए परिवर्तन को लेकर निर्देश गुरुवार को जारी कर दिया गया। नियुक्ति की डेट से होगी गणनामाध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से कोर्ट के आदेश पर किए गए संशोधन के बाद अब तदर्थ शिक्षकों के सर्विस पीरियड की गणना उनके नियुक्ति की डेट से होगी। इसके पहले बोर्ड की ओर से जारी विज्ञापन में कहा गया था कि तदर्थ शिक्षकों के सेवा अवधि की गणना उनके ट्रेजरी से वेतन भुगतान से आवेदन करने वाली डेट तक की जाएगी। लेकिन इसको लेकर कई तदर्थ शिक्षक कोर्ट चले गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसमें संशोधन करते हुए बोर्ड की ओर से बदलाव कर दिया गया। जिसको लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उपसचिव की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है।