स्वकर निर्धारण और हाउस टैक्स में मिल रही छूट 31 अक्टूबर को हो जाएगी समाप्तनगर निगम सदन के द्वारा फिक्स की गई थी यह समय सीमा मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने किा आगाह


प्रयागराज ब्यूरो । स्वकर निर्धारण और हाउस टैक्स में मिलने वाली छूट अब पंद्रह दिन और मिलेगी। इसके बाद यह पूरी व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। क्योंकि नगर निगम सदन की बैठक में ही इस छूट और सुविधा की डेड लाइन फिक्स की जा चुकी है। इस लिए मंगलवार को मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा लोगों को समय रहते आगाह किया गया है। ताकि वे इस छूट व सुविधा का लाभ उठा सकें।पार्षदों ने उठाई थी आवाज
नगर निगम सदन की बैठक में हाउस टैक्स में छूट और स्वकर निर्धारण की समय सीमा बढ़ाए जाने को लेकर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया था। उनकी मांग थी कि शहर के तमाम लोग हैं जो किन्हीं कारणों से चाहते हुए भी इस सुविधा का लाभ समयाभाव के चलते नहीं ले सके हैं। इस लिए इस सुविधा व छूट की डेट को बढ़ाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सर्व सम्मति से सदन ने यह स्वकर निर्धारण व्यवस्था और हाउस टैक्स में मिल रही छूट की डेट बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी थी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अब लोगों के पास केवल पंद्रह दिन का समय ही शेष बचा है। इसके बाद यदि सदन के द्वारा फिर समय आगे नहीं बढ़ाया गया तो यह सुविधा समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने कहा कि समय रहते लोगो इस सुविधा का लाभ उठा लें।

Posted By: Inextlive