सड़क पर भैंस या कोई मवेशी घूमते मिले तो अब उनके पालनकर्ता को बढ़ी जुर्माना राशि देनी होगी. खासकर भैंस मिली तो दो हजार के बजाय दस हजार रुपये बतौर जुर्माना देना होगा. दरअसल जुर्माना राशि बढऩे को लेकर पिछले 15 सितम्बर को हुई बैठक में चर्चा की गयी थी. जिसके बाद संकल्प लिखाया गया था कि जुर्माना राशि में संशोधन किया जायेगा.


प्रयागराज (ब्‍यूरो)। पशु चिकित्सक एवं कल्याण अधिकारी डा़ विजय अमृतराज के अनुसार नगर आयुक्त के आदेशानुसार पशुवाड़े बंद प्रति भैंस अब दो हजार के बजाय दस हजार जुर्माना भरकर ही छोड़ी जायेंगी। इसके अलावा बंद प्रति पडिय़ा एक हजार के बजाय पांच हजार, प्रति भैंसा के लिए दो हजार के बजाय तीन हजार रुपये देना होगा। इसके अलावा गाय, भैंस, घोड़ा आदि अगर सड़क या अन्य स्थानों पर मर जाते हैं तो पशुमालिक की पहचान के बाद उनके दो हजार रुपये वसूला जायेगा। इसी तरह बछिया, बछवा, पड़वा आदि मर जाते हैं तो एक हजार रुपये बतौर जुर्माना देय होगा। इसी क्रम में पशुवाड़े में बंद बड़े प्रति पशु के लिए पशुपालकों से दो हजार के स्थान पर पांच हजार, छोटे प्रति पशु एक हजार से दो हजार बढ़ाया गया है। कुत्ता कर पांच सौ से सात सौ रुपये कर दिया गया है।

बाजार जाते समय कपड़े या जूट का थैला रखने की अपील
नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डा़ विजय अमृतराज ने नगर वासियों से अपील की है कि अगर वह बाजार जाय तो अपने साथ कपड़े या जूट का झोला या थैला जरूर साथ रखें। जिससे सामान, सब्जी एवं फल आदि को खरीदते समय पालीथिन का प्रयोग न करना पड़े। पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी का कहना है कि डेयरी संचालक या पशुपालक अपने पशुओं को रोड किनारे बांधते हैं और दूध निकालने के बाद उन्हें खुला छोड़ देते हैं। जिससे गोबर नालियों में इक_ा होता है जो मक्खी, मच्छर जनित अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है, जो सही नहीं है। इसके अलावा लोग वेस्ट सामग्री को पालीथिन में भरकर फेंक देते हैं। लोग ऐसा न करें ताकि स्वच्छता बनी रहें और वह बीमारियों से बचें।

Posted By: Inextlive