नैनी सेंट्रल जेल के बंदी-कैदियों से मिलने पर लगी रोक हटा ली गयी है. फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स को मिलने की अनुमति होगी लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई रहेगा. मुलाकात पर लगी रोक समाप्त किये जाने की सूचना देने वाले लेटर में ही टर्म एंड कंडीशन को भी डिफाइन कर दिया गया है. इन शर्तों को पूरा करने वालों को ही बंदी कैदियों से मुलाकात की इजाजत दी जाएगी.

प्रयागराज (ब्‍यूरो)। हफ्ते में एक प्रत्येक बंदी से सिर्फ एक व्यक्ति को ही मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। मुलाकात के वक्त कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी आवश्यक उपाय अपनाए जाएंगे। इसमें मिलाई करने जेल पहुंचे शख्स को बंदी से सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना होगा। मिलाई से पूर्व मुलाकात के लिए पहुंचे व्यक्ति की जेल में थर्मल स्कैनिंग के साथ सेनेटाइजेशन कराया जाएगा। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बंदियों से वही शख्स मिल सकेगा जिसने डबल डोज वैक्सीन लगवाई होगी। डबल डोज वैक्सीन न लगे होने की कंडीशन में 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट मान्य होगी। इसमें से एक भी रिपोर्ट नहीं होने पर जेल में बंदियों से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी।

पूरी बॉडी की जाएगी सेनेटाइज
आदेश में यह स्पष्ट कहा गया है कि मुलाकात के बाद कारागार के बैरक में जाने से पूर्व बंदी की ऑल बॉडी सेनेटाइज की जाएगी। इस संबंध में आदेश विशेष सचिव सुरेश कुमार पांडेय ने जारी किया है। इसमें जेल अधीक्षकों से अपेक्षा की गयी है कि वे कोविड गाइड लाइंस का पालन अनिवार्य रूप से करावें।

4500 से अधिक बंद हैं नैनी सेंट्रल जेल में
बता दें कि वर्तमान समय में नैनी सेंट्रल जेल में करीब चार हजार 500 से अधिक बंदी हैं। यहां मुलाकात के लिए कोरोना के पहले बंदियों के परिजनों की जबरदस्त भीड़ लगती थी। वर्ष 2019 में कोरोना ने दस्तक दे दिया। देखते ही देखते नैनी सेंट्रल जेल के तमाम बंदी कोरोना पाजिटिव हो गए थे। जेल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 25 मार्च 2020 में यहां मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी। तब से जेल के बंदी व उनके अपने एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पा रहे थे।

बंदियों से मुलाकात पर लगाई गई रोक को हटा दी गई है। लेकिन, नियमों व शर्तों का लोगों को पालन करना होगा। आदेश में निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने वालों को बंदियों से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी।
एसपी पांडेय जेल अधीक्षक

Posted By: Inextlive