फाफामऊ के रुदापुर में छह महीने पूर्व हुई हत्या की सनसनीखेज वारदात के तीन आरोपितों की जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जमानत प्रार्थना पत्र पर सत्र न्यायाधीश संतोष राय की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया. इसके बाद जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का आदेश पारित किया.

प्रयागराज (ब्‍यूरो)। रुदापुर निवसी अतीक अहमद द्वारा थाने पर तहरीर दी गई थी। बताया था कि 28 मई 2022 को ईंट भट्ठा से उसका बेटा मुदस्सिर अहमद, मुबस्सिर अहमद व मो। आकिर पुत्र जावेद अहमद और अदनानउर्फ यूसुफ असरार पुत्र इसरत सभी स्कार्पियो में सवार होकर घर जा रहे थे। उस वक्त करीब 11 बज रहे थे। रास्ते में खुर्शीद अहमद, जावेद अहमद, जैद अहमद पुत्रगण सिकंद बादशाह, फैजू पुत्र पप्पू अपनी गाड़ी से उतरे और घेर कर लाइसेंसी व अवैध असलहों से फायरिंग करने लगे। उनकी गोली बारी से स्कार्पियो छलनी हो गई। उसमें सवार मुबस्सिर व मुदस्सिर एवं आकिब गोली लगने से घायल हो गया। सूचना जब वह पहुंचे तो मुबस्सिर दम तोड़ चुका था। घायल मुदस्सिर व मो। आकिब को बेली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मामला गंभीर व दिनदहाड़े का है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा तर्क रखा गया कि आवेदक यानी आरोपित निर्दोष हैं। वह कोई अपराध नहीं किए। आरोपित जैद अहमद व फैजू नामजद अभियुक्त तथा आवेदक जुनैद अहमद का नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। अधिवक्ता द्वारा इन तीनों की जमानत अर्जी मंजूर करने की याचना की गई। जबकि विपक्ष के अधिवक्ता द्वारा जमानत अर्जी का विरोध किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैज उर्फ फैजू, जैद अहमद व जुनैद अहमद की जमानत अर्जी निरस्त कर दिया।

हत्यारोपित फैज उर्फ फैजू, जैद अहमद व जुनैद अहमद की जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में दी गई थी। अदालत द्वारा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया। तीनों की जमानत का विरोध किया गया। बारी-बारी दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
गुलाबचंद्र अग्रहरि जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी

Posted By: Inextlive