थरवई के खेवराजपुर में 22 अप्रैल 2022 की रात एक ही परिवार के पांच लोगों की हुई थी हत्यावादी की पत्नी व बहस से गैंग रेप के बाद कातिलों ने लगा दिया था उसके घर में आगथरवई के खेवराजपुर के चर्चित सामूहिक हत्याकांड व गैंग रेप करने वाले इंसानियत के दो दुश्मनों को कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. आरोपित चिंटू खरवार व लवला उर्फ लवला खरवार की जमानत अर्जी कोर्ट में डाली गई थी. शनिवार को सुनवाई के दौरान जिला जज संतोष राय ने जमानत का आधार अपर्याप्त पाया. पत्रावलियों में उपलब्ध साक्ष्यों व घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला जज ने दोनों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा कोर्ट के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया.

प्रयागराज (ब्यूरो) जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने कोर्ट को बताया कि घटना 22 अप्रैल 2022 की रात हुई थी। खेवराजपुर गांव में रोड किनारे स्थित मकान में सो रहे राजकुमार, उसकी पत्नी कुसुम देवी, बहू व बेटी एवं एक साल की पोती की नृशंस हत्या की गई थी। मृतक राज कुमार की बहू व बेटी से कातिलों के द्वारा किए गए गैंग रेप की पुष्टि मेडिकल जांच में हुई थी। इतना ही हत्यारों के द्वारा उसके घर में आग भी लगा दी गई थी। दूसरे दिन 23 अप्रैल को घटना की जानकारी गांव के ही पप्पू विश्वकर्मा द्वारा फोन से उसके बेटे सुनील यादव को दी गई थी। सुनील शहर के प्रयाग स्टेशन पर पान की दुकान चलाया करता था और मामा राजेश के घर रहता था। घर में आग लगने की खबर सुनकर वादी सुनील मामा राजेश के साथ घर पहुंचा था। घर के अंदर पत्नी व मां और बहन सहित पिता एवं बेटी की हत्या देखकर वह उसके चीख पड़ा था। सुनील की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके थरवई पुलिस द्वारा इस नृशंस हत्या को अंजाम देने के आरोपित चिंटू खरवार व उसके भाई लवला उर्फ लवला खरवान निवासी गजबोरबीघा थाना बारुल जिला औरंगाबाद को गिरफ्तार किया गया है। तब से दोनों आरोपित जेल में हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने कोर्ट से आग्रह किया कि आरोपितों को जमानत दिया जाना वादी के लिए खतरा हो सकता है। आरोपितों के जरिए पांच लोगों की नृशंस हत्या की गई है। साथ ही वादी की पत्नी व बहस से गैंग रेप की बात भी साबित मेडिकल रिपोर्ट में साबित हो चुकी है। ऐसे में दोनों आरोपितों को जमानत दिया जाना न्याय हित में नहीं होगा। जबकि आरोपितों के अधिवक्ता द्वारा जमानत दिए जाने का आग्रह कोर्ट से किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जिला जज ने आरोपित चिंटू खरवार व लवला की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।

गोहरीकांड के आरोपित को भी नहीं मिली राहत
फाफामऊ थाना क्षेत्र के गोहरी में पिछले 25 नवंबर की रात मौत के घाट उतारे गए फूलचंद्र व उसकी पत्नी मीनू, नाबालिग बेटी व बेटा शिवा की सामूहिक हत्या हुई थी। जांच और मेडिकल रिपोर्ट बाद पुलिस द्वारा मृतक की बेटी से गैंग रेप की बात भी बताई गई थी। मामले में मृतक फूलचंद्र के भाई लालचंद्र के द्वारा थाना स्थानीय में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस घटना में पुलिस आरोपित लवला उर्फ लवला को पकड़ कर भेल भेजी थी। इस घटना के आरोपित लवला की भी जमानत अर्जी जिला जज कोर्ट में डाली गई थी। सुनवाई के बाद इस मुकदमें भी कोर्ट ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।

दोनों ही नृशंस घटनाओं के आरोपितों का जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। जमानत के बिन्दु पर कोर्ट में सुनवाई हुई। बहस के दौरान घटना की गंभीरता और साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों की जमानत का विरोध किया गया। साक्ष्यों व सुबूतों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
गुलाबचंद्र अग्रहरि, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी

Posted By: Inextlive