आंख में मिर्च पाउडर झोंककर यासिर और सुल्तान की हत्या के तीन आरोपितों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. यह चर्चित घटना धूमनगंज एरिया के मीरापट्टी मोहल्ले में हुई थी. जमीन को लेकर डील के लिए दीपक विश्वकर्मा द्वारा उन्हें बुलाया गया था. कोर्ट में हुई बहस के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया.


प्रयागराज (ब्‍यूरो)। न्यायाधीश आरके शुक्ला की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। डीजीसी द्वारा कोर्ट को पूरी घटना के बारे में बताया गया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह घटना 27 अप्रैल 2022 को दीपक विश्वकर्मा के घर में हुई थी। यासिर और सुल्तान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दीपक सहित उसके तीन भाइयों एवं एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। चश्मदीद इमरान और रसूल ने कहा था कि दीपक ने ही यासिर और सुल्तान सहित चार लोगों को फोन करके बुलाया था। उसके घर में बैठकर जमीन को लेकर डील होनी थी। चारों पहुंचे तो विवाद हुआ और मिर्ची का पाउडर भी उनकी आंख में झोंका गया था। मामले में आरोपित राजेश कुमार, पवन और इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वादी अलाउद्दीन के द्वारा प्रकरण में आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। अदालत द्वारा दोनों पक्षों की सुनी गई दलील और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपित राजेश कुमार, पवन और इमरान की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

तीनों डबल मर्डर केस के आरोपित हैं। इनकी तरफ से कोर्ट में जमानत अर्जी डाली गई थी। घटना सनसनीखेज और चर्चित थी। इस पूरे मामले में तीनों की जमानत का मेरे द्वारा विरोध किया गया। जिस पर कोर्ट द्वारा तथ्यों के आधार पर जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।गुलाबचंद्र अग्रहरि जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी

Posted By: Inextlive