89 दिन बाद अतीक ब्रदर्स हत्याकांड की चार्जशीट कोर्ट में पेश56 पेज की है चार्जशीट

प्रयागराज (ब्यूरो)।अतीक और अशरफ हत्याकांड के 89 दिन के बाद आखिरकार गुरुवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई। एसआईटी की तरफ से पेश की गई चार्ज शीट 56 पेज की और केस डायरी दो हजार पेज की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश चार्जशीट में एसआइटी ने तीन शूटर्स को मुख्य अभियुक्त बताया है। शुक्रवार को तीन आरोपितों की फिर कोर्ट में पेशी होनी है। एसआइटी की विवेचना में तीनों शूटर के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं और उनके विरुद्ध हत्याकांड से जुड़े अहम साक्ष्य संकलित किए गए हैं। कई बिंदुओं को लेकर विवेचना अभी प्रचलित रहने की बात कही गई है।
पुलिस अभिरक्षा में हुई थी हत्या
अतीक और अशरफ की हत्या 15 अप्रैल की रात हुई थी। दोनों पुलिस अभिरक्षा में कॉल्विन अस्पताल में मेडिकल के लिए गए थे। लौटते वक्त बांदा के लवलेश तिवारी, हमीरपुर के सनी सिंह और कासगंज के अरुण मौर्य ने दोनों भाइयों को गोलियों से छलनी कर दिया था। शूटर्स के पास से तुर्किए मेड गिरसान, गिरसान और देसी पिस्टल बरामद हुई थी। मौके पर ही तीनों शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मामले में धूमनगंज इंस्पेक्टर राजेश मौर्य की तहरीर पर तीनों शूटर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था। इसके बाद शूटर्स के पास मिले फर्जी आधार कार्ड के आधार पर केस में धोखाधड़ी, कूटरचना आदि की धाराएं बढ़ाई गई थी।

पेज की है केस डायरी
15 अप्रैल को कॉल्विन अस्पताल में गोली मारकर अतीक और अशरफ की हुई थी हत्या
शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य की कोर्ट में आज होगी पेशी, इन सभी से बरामद की गई थी तुर्किए मेड गिरसान, जिगाना पिस्टल
जांच के लिए गठित की एसआईटी
अतीक और अशरफ की हत्या पुलिस अभिरक्षा में हुई थी। जिसकी वजह से हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। एसआईटी में एडीसीपी क्राइम सतीश चंद्र, एसीपी सत्येंद्र प्रसाद तिवारी और इंस्पेक्टर ओमप्रकाश को शामिल किया गया। तीन सदस्यीय एसआईटी ने 89 दिन में तीनों शूटर से महत्वपूर्ण बयान दर्ज करने के अलावा साक्ष्य संकलित कर चार्जशीट तैयार किया।

प्रतापगढ जेल में बंद हैं तीनों शूटर्स
अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों शूटर अभी प्रतापगढ़ जेल में बंद हैं। तीनों को हर 14 दिन में कोर्ट में पेश किया जाता रहा। इस दौरान चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने की वजह से हर बार तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता रहा। शुक्रवार को तीनों शूटर की न्यायिक अभिरक्षा खत्म हो रही है। इसके एक दिन पहले ही एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया। ऐसे में अब मामले की सुनवाई शुरू हो सकेगी।

इन धाराओं में दर्ज है केस
अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले शूटर सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य पर कई संगीन धाराएं लगी हैं। तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 120 बी, 419, 420, 46, 468, आम्र्स एक्ट और 377 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इन्हीं धाराओं में तीनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया है।

एसआईटी की जांच में ये तथ्य शामिल
एसआईटी की जांच में घटना होने से लेकर तीनों आरोपितों को रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ का पूरा ब्यौरा दिया गया है। मसलन, घटना का समय, घटना के दौरान का हाल, गिरफ्तारी, गिरफ्तार करने वाले पुलिस वालों का नाम, मौके से बरामद हथियार, गिरफ्तारी के बाद के तीनों के बयान का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में अतीक अशरफ हत्याकांड की 56 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट के साथ दो हजार पेज की केस डायरी भी है। आरोपितों को शुक्रवार को कोर्र्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है।
गुलाब चंद्र अग्रहरि
जिला शासकीय अधिवक्ता

Posted By: Inextlive