वादी मुकदमा रहे तत्कालीन धूमनगंज इंस्पेक्टर के नहीं हाजिर होने से टली सुनवाई


प्रयागराज ब्यूरो । अतीक ब्रदर्स मर्डर केस के मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में मंगलवार को नहीं हो सकी। क्योंकि वादी मुकदमा रहे तत्कालीन इंस्पेक्टर राजेश मौर्य उपस्थित नहीं हो सके। ऐसी स्थिति में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने सुनवाई के लिए अगली डेट की याचना कोर्ट से की। याचना स्वीकार करते हुए अदालत ने आठ अक्टूबर की डेट मुकर्रर की गई है। मतलब यह कि अब इस मामले की सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी।डीजीसी ने बताई मजबूरी
अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में हत्या कर दी गई थी। तीन शूटरों के द्वारा कत्ल उस वक्त किया गया था जब पुलिस दोनों को मेडिकल के लिए काल्विन हॉस्पिटल ले जा रही थी। घटना के वक्त खुद धूमनगंज इंस्पेक्टर रहे राजेश मौर्य अतीक और अशरफ की सुरक्षा में लगी पुलिस टीम को लीड कर रहे थे। घटना के बाद इंस्पेक्टर राजेश मौर्य के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिला न्यायालय में मुकदमे के पहले गवाह तत्कालीन थाना प्रभारी धूमनगंज राजेश मौर्या से मंगलवार को जिरह होनी थी। मगर किन्हीं कारणों से वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके। जिला शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को इंस्पेक्टर के नहीं उपस्थित हो पाने का कारण बताया गया। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि वह सरकारी कार्य में व्यस्त हैं। इसलिए केस में अगली डेट दी जाय। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आठ अक्टूबर की तिथि नियत की है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्यारोपित सनी उर्फ पूरन ङ्क्षसह उर्फ मोहित ङ्क्षसह, लवलेश व अरुण मौर्य चित्रकूट जिला कारागार में निरुद्ध है। विचाराधीन मुकदमे के आरोपितों के विरुद्ध एसआइटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 13 जुलाई 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र को संज्ञान लेते हुए मुकदमे क परीक्षण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने का आदेश दिया था।

सरकारी कार्य में व्यस्त होने के कारण वादी मुकदमा कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके। ऐसी स्थिति में अदालत ने सुनवाई के लिए अगली डेट आठ अक्टूबर मुकर्रर की है।गुलाबचंद्र अग्रहरि, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी

Posted By: Inextlive