अतीक-अशरफ हत्याकांड की सुनवाई अब आठ को
प्रयागराज (ब्यूरो)। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले की सुनवाई सोमवार को जिला अदालत में फिर टल गई। हत्याकांड में गिरफ्तार शूटरों को चित्रकूट जिला जेल से वीडियो कांफ्र ंसिंग के माध्यम न्यायालय में पेश किया गया। इसके बाद अदालत में सुनवाई की अगली तिथि आठ जनवरी तय कर दी गई।
15 अप्रैल को हुई थी हत्या
उमेश पाल हत्याकांड के बाद जेल से कस्टडी रिमांड पर लिए गए अतीक अहमद और अशरफ की 15 अप्रैल की रात 10.35 बजे काल्विन अस्पताल परिसर में तीन शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तीनों शूटर बांदा के लवलेश तिवारी, हमीरपुर के सनी सिंह तथा कासगंज के अरुण मौर्या को गिरफ्तार जेल भेजा गया। उन तीनों को नैनी से प्रतापगढ़ जेल में रखा गया था, जहां से पिछले दिनों चित्रकूट जेल स्थानांतरित कर दिया गया। अतीक-अशरफ हत्याकांड की सुनवाई जिला जज संतोष राय की अदालत में हो रही है। सोमवार दोपहर मुकदमे में सुनवाई के लिए चित्रकूट जेल से तीनों शूटरों की वीडियो कांफ्र ंसिंग के माध्यम न्यायालय में पेशी की गई। इसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए आठ जनवरी की अगली तारीख लगा दी।
अब तक आरोप तय नहीं
इस मुकदमे में पिछले कई नियत तिथियों पर सुनवाई नहीं हो सकी है। विशेष जांच दल (एसआइटी) ने इस हत्याकांड की विवेचना के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में 13 जुलाई को तीन गिरफ्तार आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मुकदमे को परीक्षण के लिए सत्र न्यायालय को सिपुर्द करने का आदेश दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि हत्याकांड में गिरफ्तार अरुण मौर्या, लवलेश तिवारी और सनी सिंह के विरुद्ध आइपीसी की धारा 302, 307, 302, 120 बी, 419, 420, 467, 468 सहित आर्म्स एक्ट तथा 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित है। नियत तिथि पर इन्हीं धाराओं के तहत आरोप तय होना है।