माफिया अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है. दोनों की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में एक बार फिर अर्जी दी गई थी. कहा गया था कि दोनों का बी-वारंट बनाने व तलब करने से पूर्व उनका भी पक्ष सुना जाय.

प्रयागराज (ब्‍यूरो)। उनकी इस अर्जी को भी बु`धवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके पहले दोनों के जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग से वारंट जारी किए जाने की याचना कोर्ट से की गई थी। उधर, साथी उमेश पाल की हत्या से नाराज अधिवक्ता तीसरे दिन भी न्यायिक कार्य से विरत रहे। ऐसी स्थिति में उमेश पाल अपहरण कांड की बहस के लिए डेट बढ़ाते हुए कोर्ट ने दो मार्च की तारीख दी है।

वर्ष 2006 में हुआ था अपहरण
बसपा विधायक राजू पाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल का वर्ष 2006 में अपहरण हो गया गया था। इस मामले में उमेश के जरिए माफिया अतीक अहमद व अशरफ सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। प्रकरण एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। डिफेंस की ओर से बहस पूरी होनी बाकी है। केस से जुड़े अधिवक्ता बताते हैं कि इस मामले में आरोपित की ओर से बुधवार को बहस के लिए डेट लगी थी। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत होने के कारण बहस नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने बहस के लिए अब दो मार्च की डेट मुकर्रर किया है।

अतीक अहमद और भाई अशरफ व उनकी पत्नी एवं बेटों सहित अन्य 24 फरवरी को हुई उमेश पाल मर्डर केस में भी नामजद हैं। इस मामले में वीडियो कांफ्रेसिंग से अतीक अहमद व अशरफ का वारंट कराए जाने के लिए दी गई अर्जी कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया था। इसके बाद बुधवार को उनके अधिवक्ता द्वारा फिर एक अर्जी सीजेएम कोर्ट में दी गई। इस अर्जी में कहा गया कि दोनों के खिलाफ बी-वारंट बनाने यारी तलब करने से पूर्व उन्हें भी सुना जाय। अदालत के जरिए इस अर्जी को भी खारिज कर दिया गया है।

अतीक अहमद व अशरफ की ओर से बी वारंट व तलब के पूर्व सुने जाने की दी गई अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उमेश पाल अपहरण मामले में बहस के लिए कल यानी दो मार्च की डेट दी गई है।
गुलाब चंद्र अग्रहरि, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी

Posted By: Inextlive