एपीएस 2013 भर्ती निरस्त, फिर निकलेगा विज्ञापन
- भर्ती में विवाद और धांधली के आरोप के बाद यूपीपीएससी ने उठाया कदम
prayagraj@inext.co.in PRAYAGRAJ: लोक सेवा आयोग की ओर से एपीएस यानी अपर निजी सचिव 2013 की भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। आयोग की ओर से ये कदम भर्ती प्रक्रिया में धांधली के लगे आरोपों व नियम विरुद्ध टाइप टेस्ट व शार्टहैंड में अधिक छूट देने के आरोपों के बाद उठाया गया है। हालांकि ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है। भर्ती प्रक्रिया में अभी कंप्यूटर टाइप टेस्ट होना बाकी है। ऐसे में आयोग की ओर से भर्ती को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। आयोग नए सिरे से विज्ञापन जारी करके भर्ती की प्रक्रिया पूरी कराएगा। साथ ही एपीएस 2013 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती में शामिल किया जाएगा। 176 पदों पर होनी थी भर्तीयूपीपीएससी की ओर से 2013 में एपीएस के 176 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में टाइप टेस्ट व शार्टहैंड में छूट देने की बात कही गई थी। इसके अन्तर्गत 2015 में आयोग की ओर से पूरे प्रदेश में सामान्य अध्ययन व सामान्य हिंदी की परीक्षा आयोजित हुई। इसके बाद वर्ष 2016 में हिंदी शार्टहैंड टेस्ट व हिंदी टाइप टेस्ट लिया गया।इसके बाद 5 सितंबर 2018 को आयोग ने परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया।
जिसमें अंतिम चरण के कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए कुल 1044 अभ्यíथयों सफल घोषित किए गए थे। अतिरिक्त छूट देने का था आरोप कंप्यूटर टाइप टेस्ट से पहले अभ्यर्थी अजीत कुमार सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया। उन्होंने आयोग पर हिंदी शार्टहैंड में फेल अभ्यर्थियों को त्रुटियों में 3 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देकर सफल करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि सेवा नियमावली का ये उलंघन है। इस पर हाईकोर्ट ने अंतिम रिजल्ट जारी करने पर स्टे दे दिया। आयोग की ओर से भी कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा रोक दी गई। कोर्ट के आदेश के बाद शासन ने आयोग को 10 जून 2019 को पत्र लिखकर कहा था कि अपर निजी सचिव की सेवा नियमावली में हिंदी शार्टहैंड में त्रुटियों में अतिरिक्त छूट देने का प्रविधान नहीं है। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा दी गई छूट सेवा नियमावली का उल्लंघन है। इस भर्ती में सेवा नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। शासन के पत्र के बाद आयोग ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी थी। आखिरकार अब आयोग की ओर से भर्ती निरस्त करने का फैसला लिया गया।शासन की ओर से 2001 में एपीएस भर्ती के लिए नई नियमावली बनाई थी। उसमें शार्टहैंड व टाइप टेस्ट में छूट देने का प्राविधान खत्म कर दिया था। इसके बावजूद एपीएस-2013 की भर्ती में छूट दी गई। अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद आयोग ने भर्ती को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। नया विज्ञापन शीघ्र जारी होगा।
जगदीश सचिव, यूपीपीएससी