30 अप्रैल डेड लाइन, इसके पहले करा लें पंजीकरण
प्रयागराज (ब्यूरो) ।हालांकि इनके रजिस्ट्रेशन या नवीनीकरण में कोई बदलाव नही किया गया है। सीएमओ डॉ। नानक सरन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नवीनीकरण आवेदन वेबसाइट यूपीहेल्थडाटइन पर किया जाएगा। इसके पश्चात संचालक, प्रबंधक का शपथ पत्र, बायोमेडिकल वेस्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करना होगा, जिसकी वैधता 30 अप्रैल 2023 तक अनिवार्य होनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में लाइसेंस रिन्यूवल नही किया जाएगा। बता दें कि प्रयागराज में बड़ी संख्या में निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक और जांच सेंटर मौजूद हैं। मेडिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू होने की दशा में अगले साल से नियमों में बदलाव संभव हो सकता है। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में पुराने नियमों के आधार पर नया पंजीकरण और नवीनीकरण किया जाना है।