वैक्सीन फेंकने की आरोपित एएनएम को अग्रिम जमानत नहीं
आरोप लगाया गया कि कॉविड पोर्टल वैक्सीनेशन दौरान 29 डोज भरे सीरिंज कूड़ेदान में मिले थे।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक 29 डोज वैक्सीन लाभाíथयों को न लगाकर दवा सहित सीरीज फेकने के आरोपी एएनएम हिना खान की अग्रिम जमानत अर्जी को आज खारिज कर दिया। यह आदेश जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने याची के अधिवक्ता व सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता एके सड को सुन कर दिया है। मालूम हो कि हिना खान के विरुद्ध थाना सिविल लाइन जिला अलीगढ़ में डॉ दुर्गेश सिंह द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 203 176 465 427 120 बी सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम 3/4 तथा महामारी अधिनियम धारा 3 के तहत दर्ज कराई गई। जिसमें आरोप लगाया गया कि कॉविड पोर्टल वैक्सीनेशन दौरान 29 डोज भरे सीरिंज कूड़ेदान में मिले थे। जिसकी आधार कार्ड के साथ एंट्री भी थी। जांच में पाया गया कि इसके लिए प्रथम दृष्टया कुमारी नेहा खान एएनएम व डॉ आफरीन जोहरा को दोषी मानते हुए नामजद किया गया। जमानत अर्जी आधार लिया की उसे राजनीतिक लाभ प्राप्त करने, स्टाफ की पार्टीबंदी के कारण ब्लैकमेल करने, दुराशय के उद्देश्य से परेशान किया जा रहा है और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।