जीएसटी रिटर्न जमा नहीं किया तो पड़ेगा महंगा
-जीएसटी रिटर्न फाइल न करने वालों की प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट होगा सीज
-जीएसटी काउंसिल ने कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को दिया अधिकार prayagraj@inext.co.in PRAYAGRAJ: अगर आप बिजनेसमैन हैं, जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो जीएसटी रिटर्न टाइमली जमा कर दें। ऐसा न करने पर व्यापारियों का बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी सीज हो सकती है। जीएसटी काउंसिल ने कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश और अधिकार दे दिया है। अवॉयड करना पड़ेगा महंगापूरे देश में लाखों व्यापारी ऐसे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के बाद भी रिटर्न जमा नहीं कर रहे हैं। प्रयागराज में भी ऐसे व्यापारियों की संख्या काफी है। जीएसटी रिटर्न टाइमली फाइल होता रहे इसको लेकर जीएसटी काउंसिल ने न्यू एक्सरसाइज प्लान की है। इसके तहत रिटर्न फाइल नहीं करने वाले व्यापारियों को नोटिस जारी की जाएगी। अगर व्यापारी नोटिस को सीरियसली नहीं लेते हैं तो डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ-साथ बैंक अकाउंट भी सीज करवा सकता है।
ऐसे होगा एक्शन -अब मंथली रिटर्न जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं करने पर पांच दिन बाद नोटिस भेजा जाएगा। -फिर भी फाइलिंग नहीं होने पर 15 दिन बाद असेसमेंट नोटिस दिया जाएगा।-इसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर अधिकारी असेसी के उपलब्ध रिकॉर्ड या डेटा के आधार पर असेसमेंट कर 30 दिन बाद टैक्स डिमांड निकाल सकता है।
-पहले इस तरह के प्रावधान वैट और सर्विस टैक्स में हुआ करते थे। -जीएसटी में इस नियम को हटा दिया गया था -लेकिन रिटर्न फाइल करने में व्यापारियों की लापरवाही और रवैये को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने वैट के नियम को जीएसटी में लागू करने का लिया निर्णय जो लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए ही सख्त नियम बनाए जाते हैं। जीएसटी में रजिस्टर्ड जो व्यापारी रिटर्न जमा करने में लापरवाही कर रहे हैं उन्हें पटरी पर लाने के लिए ही प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट सीज करने का नियम बनाया जा रहा है। -एके राय एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट