इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी छूट, सुनवाई 17 को होगी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की पीसीएस-2019 मुख्य परीक्षा में रक्षा अध्ययन विषय के अभ्यर्थियों को आवेदन करने की छूट दे दी है। साथ ही यह भी कहा है कि इस छूट से याचीगण का कोई अधिकार सृजित नहीं होगा। याचिका की अगली सुनवाई पर इस मामले में तय होगा कि रक्षा अध्ययन विषय आयोग परीक्षा में शामिल करेगा या नहीं? मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख छह मार्च 2020 शुक्रवार तक ही थी। चंद्रेश पांडेय व आठ अन्य की याचिका पर यह आदेश जस्टिस पंकज भाटिया ने दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।

तैयारी करने वालों को नुकसान

याची का कहना है कि उप्र लोकसेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा से वैकल्पिक विषय के रूप में रक्षा अध्ययन विषय को हटा दिया है। इससे इस विषय में तैयारी करने वाले छात्रों को नुकसान हो रहा है। आयोग ने इस मामले में अभी अंतिम निर्णय भी नहीं लिया है। इसके बावजूद आयोग की ओर से बताया गया कि रक्षा अध्ययन विषय को हटा लिया है। राज्य सरकार के समक्ष इसका अनुमोदन होना बाकी है। अभी मामला राज्य सरकार के पास लंबित है। इस पर निर्णय लेने के लिए अधिवक्ता ने कुछ और समय की मांग की। याची के अधिवक्ता शैलेंद्र ने अर्जी दाखिल कर कहा कि आयोग को विषय निर्धारण का अधिकार नहीं है। इस पर कोर्ट ने मुख्य परीक्षा में आवेदन करने की छूट दी है।

Posted By: Inextlive