क्या स्पीकर लगाना धार्मिक अनिवार्यता है?
धार्मिक स्थलों पर स्पीकर पर धार्मिक संस्थाओं को नोटिस
ALLAHABAD@inextc.o.in इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर मस्जिद व अन्य धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर लगाने के मामले में राज्य सरकार को सुझावों सहित हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी की है। कोर्ट ने धार्मिक संस्थाओं सहित राज्य सरकार से पूछा है कि क्या धार्मिक स्थलों में स्पीकर लगाना धार्मिक अनिवार्यता है। इस पर भी क्यों न विचार हो कि जिस धार्मिक समुदाय की संस्था हो, उसके स्पीकर को प्रत्येक संबंधित व्यक्ति के घर में ही छोटे-छोटे स्पीकर लगाये जाय ताकि अन्य सम्प्रदाय के लोगों को दूसरे संप्रदाय के स्पीकर की आवाज सुनना न पड़े। कैसे दूर होगा ध्वनि प्रदूषणकोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि स्पीकर की ध्वनि से प्रदूषण की समस्या का कैसे निवारण किया जाय। कोर्ट ने सभी पक्षों से 2 मई 18 तक जवाब मांगा है। यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ ने अमरोहा के जुम्मेद खां की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में मस्जिद पर लगे स्पीकर को हटाने की दी गयी नोटिस की वैधता को चुनौती दी गयी है। नोटिस में बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति लिए स्पीकर न लगाने का निर्देश दिया गया है।