माफिया अतीक अहमद के बेटे मो. अली उर्फ अली अहमद को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. रंगदारी मांगने के मामले में अदालत ने उसकी जमात अर्जी को खारिज कर दी है. उसके अधिवक्ता द्वारा जमानत को लेकर कोर्ट में कई तर्क रखे गए. जबकि विपक्षी में रहे सरकारी अधिवक्ताओं द्वारा जमानत अर्जी का विरोध किया गया. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अली की जमानत अर्जी निरस्त कर दिया.


प्रयागराज (ब्‍यूरो)। प्रॉपर्टी डीलर जीशान के द्वारा करेली थाने में 31 दिसंबर 2021 को तहरीर दी गई थी। जिसमें अली समेत कई अन्य पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और पिस्टल सटाने से लेकर अन्य आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट दर्ज करके करेली पुलिस मामले की जांच और छानबीन शुरू की गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तमाम कोशिश की लेकिन अली तक नहीं पहुंच पायी। इस चक्कर में पुलिस उस पर इनाम की राशि जरूर बढ़ाती चली गयी। बाद में अली ने खुद पिछले महीने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। फिलहाल पर न्यायिक हिरासत में नैनी जेल में बंद है।

जमानत प्रार्थना का कोर्ट में विरोध किया गया। बताया गया कि कैसे आरोपित रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस की पकड़ से दूर रहा। कोर्ट को प्रकरण की गंभीरता और तमाम हालातों से अवगत कराया गया। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
गुलाबचंद्र अग्रहरि जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी

Posted By: Inextlive