खट्ठे मीठे अनुभवों के साथ वर्ष 2022 पुराने कैलेंडर का हिस्सा बन जाएगा. आने वाले नए वर्ष का स्वागत दोस्तों संग ड्रिंक एण्ड डांस के बीच करना चाहते हैं तो आबकारी विभाग इसके लिए परमीशन देगा. परमीशन लेने व शुल्क जमा करने के बाद बाद आप घर पर पार्टी करें या कामर्सियल प्लेस पर कोई रोकने वाला नहीं होगा. बशर्ते पार्टी में आने वाले दोस्तों की संख्या परमीशन फार्म को फिल करते समय देना होगा. परमीशन लेने की इच्छा रखने वालों को विभाग का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. आबकारी के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते ही विभाग के अधिकारी खुद परमीशन देने के लिए जांच पड़ताल में चल कर आएंगे.

कामर्सियल प्लेस में नए वर्ष पर दोस्तों संग 11 हजार में छलका सकते हैं जाम
आबकारी विभाग के पोर्टल पर करिए आवेदन, परमीशन देने खुद आएंगे अफसर

प्रयागराज (ब्‍यूरो)। न्यू ईयर पर चोरी छिपे ड्रिंक पार्टी करने की जरूरत नहीं है। आबकारी विभाग को निर्धारित शुल्क देने के बाद खुलकर सेलीब्रेशन कर सकते हैं। अफसरों के मुताबिक कामर्सियल प्लेस जैसे होटल, रेस्टोरेंट, फार्महाउस में कोई भी दोस्तों व अपनों के साथ न्यू ईयर का जश्न मना सकता है। इस दौरान वह खुलकर दारू खरीद भी सकते हैं, और पी भी सकते हैं। इस तरह से जश्न मनाने का प्लान बना रहे लोगों को विभाग में 11 हजार रुपये का शुल्क जमा करना होगा। इसके पहले यूपी एक्साइज पोर्टल डॉट इन को सर्च करके उसमें मांगी गई डिटेल फिल करिए। इसमें आयोजन स्थल व पार्टी के आयोजक का नाम, एड्रेस सहित प्रोग्राम में आने वाले लोगों की संख्या आदि डिटेल देना होगा। पोर्टल पर आवेदन करने के कुछ घंटे बाद ही आबकारी निरीक्षक जांच पड़ताल में जुट जाएंगे। अगले कुछ घंटों में उनके रिपोर्ट पर परमीशन ऑनलाइन के हाथ में होगा। फिर इन कामर्सियल स्थानों पर दोस्तों संग चाहे जितना जाम छलकाएं कोई रोकने व टोकने नहीं जाएगा भी तो उसे परमीशन दिखाकर वापस भेज सकते हैं। ध्यान रहे कि यह परमीशन सिर्फ एक दिल के ही मान्य होगा। मतलब ये कि 11 हजार रुपये की फीस में कामर्सियल प्लेस पर ड्रिंक पार्टी का लाइसेंस सिर्फ एक दिल के लिए ही दिया जाएगा। दोस्तों संग परिवार के बीच न्यू ईयर सेलीब्रेशन में जांच छलकाने की मनाही नहीं है। आबकारी विभाग घर में भी आयोजित होने वाली पार्टी के लिए परमीशन देगा। इसके लिए आयोजक को विभाग में चार हजार रुपये का शुल्क जमा करना होगा। यूपी एक्साइड पोर्टल डॉट इन पर आवेदन के बाद शुल्क जमाने पर विभाग शराब पीने और खरीद कर खुलेआम ले जाने की छूट दे देगा।

ड्रिंक पार्टी के लिए कोई मनाही नहीं है। बशर्ते लोग निर्धारित शुल्क जमा करके विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर लेंस एक दिन के लिए दिया जाता है। आयोजन की डेट बढऩे पर सरकार की जो फीस है वह भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। बगैर परमीशन लिए यदि कोई घर हो या फिर कामर्सियल प्लेस भीड़ बटोर कर लोगों को ड्रिंक कराते हुए पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई के प्रावधान हैं।
जितेंद्र सिंह, आबकारी अधिकारी

Posted By: Inextlive