परिवहन विभाग ने कॉमर्शियल वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त बकाया राशि जमा करने पर टैक्स जुर्माने की राशि माफ करने की घोषणा की है. मंगलवार को जारी अधिसूचना में सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्व क्षमा योजना के तहत यह ऑफर जारी किया गया है. इस योजना के तहत वाहन मालिकों को अधिसूचना जारी होने से पूर्व की बकाये टैक्स पर लगे जुर्माने में राहत दिये गये है. आरटीओ विभाग में वर्तमान समय में 34138 वाहन मालिकों पर 78.52 करोड़ का बकाया जुर्माना बाकी है.


प्रयागराज (ब्‍यूरो)। इसको वसूलने के लिए शासन स्तर पर तीन माह के लिए ओटीएस स्कीम लागू की गई है। ओटीएस का लाभ लेने के लिए वाहन स्वामियों को एक हजार रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद विभाग की ओर से उनको एक माह का समय दिया जाएगा। इसमें तीन किस्तों में वाहन कर को जमा कर सकेंगे। तय दिनों में बकाया राशि जमा नहीं करने पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। सूत्रों की माने तो इस ओटीएस का लाभ न उठाने वाले वाहन मालिकों पर बकाये टैक्स पर लगे जुर्माना का राशि माफ न होकर ऊपर से प्रतिदिन के हिसाब से लगने वाला जुर्माना भी जोड़ता चला जाएगा। यह ही नहीं उनकी वाहन तक जब्त हो सकती है।


परिवहन विभाग में अब तक वाहन कर सहित अन्य करों को जमा नहीं किया है। वाहन मालिकों को टैक्स जमा करने में योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। उसके बाद भी टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहनों को जप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।डा। सियाराम वर्मा एआरटीओ प्रशासन

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