३० फीसदी फॉर्म भरने में पास, ८५ फीसदी टेस्ट में
प्रयागराज (ब्यूरो)। परिवहन विभाग से जुड़ा कोई भी काम बिना जुगाड़ के नहीं होने की शिकायतें बेहद कॉमन थीं। इससे कॉमनमैन को बचाने के लिए सरकार ने तमाम जतन किये हैं। इसी का हिस्सा है लर्निंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया आनलाइन पूरी किया जाना। इसमें आवेदक को आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं होगी। घर बैठे ही उनका टेस्ट होगा और लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया की टेस्टिंग बाराबंकी जिले में हुई। वहां से मिले फीडबैक के आधार पर परिवहन विभाग की वेबसाइट में जरूरी चेंज किये गये और गुरुवार से यह व्यवस्था प्रयागराज के साथ प्रदेश के दूसरे जनपदों में भी लागू कर दी गयी। इसका प्रयागराजवासियों ने जोश के साथ स्वागत किया। आनलाइन आवेदन के लिए लॉगिन करने वाले दो तिहाई लोग ऐसे थे जो आवेदन ही सही नहीं कर पाये। सही डाक्यूमेंट अटैच नहीं किये जाने के चलते उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया। चूंकि, ये फीस जमा कर चुके हैं तो इन्हें दो बार फॉर्म और डाक्यूमेंट्स अपडेट करने का मौका दिया जायेगा। हर बार उन्हें 50 रुपये जमा करने होंगे। यह मौका उन्हें 90 दिन के भीतर मिलेगा। दोनों मौकों पर फेल होने की स्थिति में उनका पैसा लैप्स हो जायेगा। उन्हें नये सिरे से आवेदन के साथ पूरी फीस जमा करनी होगी। जिनके आवेदन एक्सेप्ट हो गये और उन्होंने आनलाइन टेस्ट दिया और फेल हो गये, उन्हें भी इसी पैटर्न पर दो बार और मौका मिलेगा।
कैसे करें आवेदनपरिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन सर्विसेज सेलेक्ट करें
विभाग का पेज ओपन होने के बाद लाइसेंस रिलेटिड सर्विसेज सेलेक्ट करें
इसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चुनने का विकल्प सेलेक्ट करना होगा
आधार से प्रमाणित करने का विकल्प चुनने पर आनलाइन प्रक्रिया मिलेगी नहीं तो स्लाट मिलने के बाद कार्यालय आना होगा
आनलाइन माध्यम चुनने के बाद आवेदक को आनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे
इसमें बर्थ और एड्रेस प्रूफ शामिल होगा। इन दोनों डाक्यूमेंट को निर्धारित साइज में ही अपलोड करना होगा
फाइल बड़ी होने की स्थिति में वह अपलोड नहीं होगी
फॉर्म कम्प्लीट होने के बाद वन टाइम पासवर्ड और पिन नंबर आवेदक के मोबाइल नंबर पर आएगा
आरटीओ ऑफिस में ही उन्हें टेस्ट देना होगा, प्रक्रिया पूरी होने के बाद लर्निंग लाइसेंस जनरेट हो जाएगा।
परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदक को गाड़ी चलाकर दिखाने हेतु कार्यालय आना पड़ेगा।
ऑनलाइन आवेदन में कोई दिक्कत आ रही है तो लोग कार्यालय जाकर भी भर सकते हैं। फिलहाल सुविधा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की है। कई बार आधार में डिटेल्स गलत होने के चलते अपलोड नहीं होता है। इसको कार्यालय जाकर डिटेल्स सही भरवा सकते हैं। आधार नंबर डालते ही आवेदक का पूरा डिटेल्स अपने आप ले लेता है।
प्रतीक मिश्रा
लाइसेंस प्रभारी
डा। सियाराम वर्मा
एआरटीओ प्रशासन 173
लोगों ने भरा ऑफलाइन
15
सवाल लर्निंग लाइसेंस बनाने के दौरान पूछा जाता है
09
सही सवाल बताने पर बजती है पास की घंटी
यह है लर्निंग लाइसेंस फीस नियम
अगर कोई सिर्फ टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर के लिए लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करता है तो उसको एक व्हीकल अप्लाई करने हेतु डेढ़ सौ रुपये प्लस पचास रुपये अप्लाई फीस देना होगा। यानी कि दो सौ रुपये देना होगा। इसके साथ ही कोई टू और फोर व्हीलर दोनों के लिए अप्लाई करता है तो तीन सौ रुपये और पचास रुपये अप्लाई फीस देना होगा। अप्लाई के बाद अगर किसी का किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है तो वह दो बार और अप्लाई कर सकता है। इसके लिए उसको पचास रुपये अप्लाई फीस देना होगा। तीनों बार दुर्भाग्यपूर्ण रिजेक्ट हो जाने पर नए सिरे से भरना होगा और पूरी फीस का भुगतान करना होगा। इसी से लॉगिन करके आवेदन लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट में एपीयर होंगे
टेस्ट क्लीयर करने पर उनके पास लर्निंग लाइसेंस की पीडीएफ फाइल पहुंच जाएगी। इसका वह प्रिंट आउट निकाल सकेंगे
ऑफलाइन की भी है सुविधा
इस प्रक्रिया के इंट्रोडयूज होने के बाद भी आफलाइन आवेदन की प्रक्रिया बंद नहीं की गयी है
आफलाइन आवेदन करने वालों को दस्तावेज की जांच के लिए आरटीओ ऑफिस जाना होगा