अब बिना वोटर आईकार्ड के भी दे सकेंगे अपना वोट
Allahabad: इलाहाबाद में नगर निगम समेत नगर पंचायतों में 26 नवंबर को वोटिंग होनी है। वोट देने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। मौके पर पहचान पत्र भी अपने साथ रखना होगा। चुनाव आयोग ने वोटर आईडी पास नही होने पर अलग से ऑप्शन भी जारी किए हैं। इनको दिखाकर वोटिंग की जा सकती है। इनमें से एक भी होने पर निराश नहीं होना पड़ेगा।
परेशान हो जाते थे वोटरपूर्व में वोटर आइडी नहीं होने पर लोग वोट देने से महरूम हो जाते थे। उनको मतदान केंद्र पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने पिछले कुछ चुनाव से पहचान पत्र के तमाम ऑप्शंस जारी करते हुए इसे अधिकृत घोषित किया है। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से ऑप्शन हैं उपलब्ध-1- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र2- पासपोर्ट3- पैन कार्ड4- राशन कार्ड5- आधार कार्ड
6- ड्राइविंग लाइसेंस7- फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस8- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज9- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड10- फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल दस्तावेज11- फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र12- फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र13- श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
14- बैंकों व पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक15- सांसद, विधायक व विधान परिषद को जारी किए गए पहचान पत्र16- राज्य-केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र मोबाइल से डाउनलोड कर लें मतदाता पर्चीइतना ही नहीं, आयोग ने मोबाइल फोन पर मतदाता पर्ची डाउनलोड करने की सुविधा भी दी है। मोबाइल पर निर्वाचन आयोग की वेबसाइट एसईसीडॉटयूपीडॉटनिकडॉटइन पर दिए गए क्यू आर कोड के जरिए ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए कोई कोड मोबाइल फोन से स्कैन करना होगा। इस पर्ची के जरिए आप अपने मतदान केंद्र और कमरा नंबर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें वोटर से संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध होगी। लोगों को मतदान केंद्र पर वोटर आईडी नही होने पर दिक्कत न हो, इसके लिए अलग से विकल्प जारी किए गए हैं। इनमें से एक भी विकल्प मौजूद होने पर वोट डाला जा सकता है। इसकी जानकारी मतदान कर्मियों को भी उपलब्ध करा दी गई है।-दिनेश तिवारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, निकाय चुनाव