31 तक आईटीआर नहीं भरा तो भरना होगा 10 हजार फाइन
प्रयागराज (ब्यूरो)।
बता दें कि नान आडिट आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई है। अगर सालाना इनकम पांच लाख रुपए से कम है तो निर्धारित समय में आईटीआर फाइल नही करने पर एक हजार रुपए फाइन देना होगा। अगर सालाना इनकम 5 लाख से अधिक है तो यह फाइन बढ़कर दस हजार रुपए हो जाएगा। यह भी बता दें कि 31 मार्च तक आईटीआर फाइल नही होता है तो फिर इसके बाद रिटर्न भरा ही नही जा सकेगा। पिछली बार लोगों की मांग पर गवर्नमेंट ने दस जनवरी तक डेट को एक्सटेंड किया था।
महीनों खराब रहा पोर्टल
इस बार केंद्र सरकार द्वारा आईटीआर ई फाइलिंग के लिए नया पोर्टल बनाया है। लेकिन शुरुआत से यह पोर्टल ठीक से काम नही कर रहा था। जिसको लेकर काफी कम्प्लेन थी। इसकी वजह से हजारों लोगों को आईटीआर फाइल नही हो सका। यही कारण है कि टैक्स पेयर डेट बढाने की मांग कर रहे हैं। टैक्स एक्स्पट्र्स का कहना है कि वर्तमान सेनेरियों मे 30 से 40 परसेंट लोग ऐसे हैं जिनका आईटीआर नही भरा जा सका है। यह लोग अब जागरुक हुए हैं लेकिन इतनी जल्दी मुश्किल है। वही आडिट आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 15 जनवरी निर्धारित की गई है।
बढ़ गई है टैक्स पेयर्स की संख्या
पिछले साल के मुकाबले इस साल जिले में इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या में भी इजाफा हुआ है। ऐसा एनुअल इंफार्मेशन सिस्टम पोर्टल चालू होने के बाद हुआ है। इसके जरिए लोगों की आर्थिक जानकारी डिस्क्लोज होने के चांसेज होते हैँ। जिसके चलते लोगों को आगे आकर टैक्स जमा कराना पड़ रहा है। उनको यह भी मालूम है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने संज्ञान ले लिया और जांच में टैक्स चोरी पाई गई तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं।
दिव्या चंद्रा, सीए टैक्स पेयर्स की संख्या भी बढ़ी है। इसकी वजह से भी रश बना हुआ है। लोगों को मालूम है कि बाद में फाइन भी देना होगा। कुल मिलाकर लोगों को 31 दिसंबर से पहले अपना टैक्स फाइल करना होगा।
नितिन मेहरोत्रा, सीए