यूनिवर्सिटी को हाउस टैक्स में 10 फीसदी राहत
आगरा(ब्यूरो)। इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी को 10 प्रतिशत आर्थिक लाभ पहुंचा है। यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड अधीक्षक शैलेन्द्र गुप्ता व स्वामी शरण को न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन देयता तिथि से सक्षम स्तर से अनुमति के बाद अनन्तिम पेंशन का भुगतान कराने पर निर्णय लिया गया। इसमें प्रत्येक 6 माह बाद समय से भुगतान किया गया।
बैठक में यूनिवर्सिटी की अवधि जमा योजनाओं की वर्तमान स्थिति से समिति को अवगत कराया गया। आईईटी के ऑटोमेशन इंफास्ट्रक्चर, क्लाउड स्पेस, के साथ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जारी बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया। यूनिवर्सिटी के आवासीय इकाई संस्थानों में कार्यरत अल्प अवधि के लिए अनुबन्धित, गेस्ट फैकल्टी के सत्र 2023-24 के लिए अनुमति प्रदान की गई।
10 फीसदी मानदेय वृद्धि पर सहमति
डीन, रिसर्च और शोधार्थियों की प्रगति आख्या समय से प्रस्तुत न किए जाने पर विलम्ब शुल्क तय किया गया। यूनिवर्सिटी में कार्यरत अनुबंधित तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की सहमति प्रदान की गई है।
रिटायर्ड होने जा रहे वित्त अधिकारी का सम्मान
बैठक में कुलपति आशु रानी की अध्यक्षता में लियाकत अली, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, आगरा प्रो। राजेश प्रकाश, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्रो। सुधांशु पांडेय, कार्य परिषद् द्वारा नामित सदस्य, प्रो। अजय तनेजा, प्रति कुलपति, डॉ। राजीव कुमार, कुलसचिव, डॉ। ओम प्रकाश, परीक्षा नियंत्रक एवं सत्येन्द्र कुमार, वित्त अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के अन्त में सभी सदस्यों सहित कुलपति द्वारा सत्येन्द्र कुमार, वित्त अधिकारी की सेवानिवृत्ति 31 जुलाई को होने के कारण कार्यकाल की अंतिम बैठक होने पर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।