ताजगंज प्रकरण: इसी हफ्ते आएगी नीरी की टीम
नीरी की रिपोर्ट अहम
26 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने ताजमहल पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई कर ताजमहल की 500 मीटर परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर अमल कराने के लिए एडीए की ओर से नोटिस जारी किए गए। 17 अक्टूबर तक व्यावसायिक गतिविधि बंद करने के आदेश दिए थे। प्रभावित कारोबारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एडीए द्वारा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे लोगों को भेजे गए करीब एक हजार नोटिस पर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। बेंच ने नीरी को ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में पर्यावरण प्रभाव का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट पेश करने व सुझाव देने को कहा है। नीरी के रिपोर्ट के बाद व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का भविष्य तय होगा। नीरी की टीम इसी हफ्ते सर्वे के लिए आ सकती है।
ताजगंज प्रकरण पर नजर
- 26 सितंबर: उच्चतम न्यायालय ने ताजमहल पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई कर ताजमहल की 500 मीटर परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया।
27 सितंबर से लेकर कई तिथियों में न्यायालय आदेश के अनुपालन में एडीए ने कई आदेश जारी कर 17 अक्टूबर तक व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए।
18 अक्टूबर: हमारी धरोहर संस्था के सचिव संदीप अरोरा और ताजगंज डवलपमेंट फाउंडेशन की डॉ। शालिनी शर्मा ने उच्चतम न्यायालय में आदेश के विरोध में याचिका दाखिल की।
21 अक्टूबर: मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र तक पहुंचा। उन्होंने राहत का आश्वासन दिया। इसके बाद एडीए ने 21 अक्टूबर को विधिक राय लेने की बात कहते हुए 17 जनवरी तक राहत देते हुए कार्रवाई की समय सीमा बढ़ा दी।
01 नवंबर: उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय एस ओक की बेंच से मामले में सुनवाई की प्रार्थना की गई। उन्होंने सात नवंबर की तारीख दी।
07 नवंबर: इस दिन मामले में सुनवाई की शुरुआत नहीं हो सकी।
08-09 नवंबर: मामले में सुनवाई हुई। सभी पक्षों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत कर बहस की। डबल बेंच ने मामले में एडीए को कोई कार्रवाई न करने निर्देश दिए। साथ ही नीरी की टीम भेजकर इसका सर्वे कराने के लिए भी निर्देशित किया।
ताज के 500 मीटर दायरे का सर्वे करने के लिए नीरी की टीम जल्द ही आएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये सर्वे होगा।
चर्चित गौड़, वीसी, एडीए