रेलवे की तीसरी लाइन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी पेड़ काटने के लिए अनुमति
आगरा: दिल्ली-मुंबई रूट पर ट्रैफिक को देखते हुए तीसरी रेलवे लाइन को बिछाने का कार्य चल रहा है। पूर्व में आगरा से धौलपुर के बीच 42.5 किमी दूरी तक तीसरी लाइन को बिछा दी गई है। जबकि भाड़ई से कीठम के बीच तीसरी लाइन बिछाने का कार्य पेड़ काटने की अनुमति न मिलने के चलते गत वर्षों से लंबित पड़ा था। रेलवे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया के बाद पेड़ों के कटान को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद रेलवे ने पेड़ों के कटान की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है।
लगाने होंगे 10 गुना पेड़
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक रेलवे को इन पेड़ों के कटाने के बदले में 10 गुना पेड़ लगाने होंगे। पौधों को रोपने के लिए भारतीय रेल विकास निगम, वन विभाग को भुगतान करना होगा। वन विभाग को अलग-अलग लोकेशन पर 10 गुना पौधे रोपने होंगे। इसमें बाईंपुर रेंज में 3304 और सिटी व किरावली रेंज में 1607 पेड़ काटे जाएंगे। बता दें कि आगरा से दिल्ली-मुंबई ट्रैक पर ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए दो वर्ष पहले तीसरी लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरूकिया गया था। कोविड के चलते बीच में कार्य प्रभावित हो गया था।
रेलवे की तीसरी लाइन मेें जो भी पेड़ काटे जाएंगे। उसमें रेलवे द्वारा प्रति पेड़ के हिसाब से वन विभाग को भुगतान किया जाएगा। पौधरोपण वन विभाग कराएगा।
- असद शहीद एडीआरएम रेलवे आगरा मंडल