आगरा ब्यूरो हॉस्पिटल और क्लीनिक संचालकों ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए किए ऑनलाइन आवेदन में डॉक्टरों का ब्योरा दर्ज नहीं किया है. कुछ ने नगर निगम अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र शामिल नहीं किया है. कई ने पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण दर्ज नहीं किया है. ऐसे 120 हॉस्पिटल और क्लीनिक को नोटिस दिया गया है सात दिन में कमियां पूरी करनी हैं. निर्धारित समय में विवरण दर्ज न करने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा.

रिन्यूअल के लिए 30 अप्रैल तक करने थे आवेदन
हास्पिटल, क्लीनिक और पैथोलाजी लैब के लाइसेंस का हर वर्ष नवीनीकरण होता है। इसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन करने थे। 1269 हॉस्पिटल, क्लीनिक और पैथोलाजी लैब द्वारा नवीनीकरण के लिए आवेदन किए गए। सीएमओ डॉ। अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि जांच में 120 हास्पिटल और क्लीनिक ऐसे मिले हैं जिन्होंने पूरा विवरण दर्ज नहीं किया है। कुछ ने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का विवरण और दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं। कई ने हास्पिटल में सुविधाएं, नगर निगम, एडीए और अग्निशमन विभाग की एनओसी अपलोड नहीं की है। इन्हें नोटिस जारी कर सात दिन में कमियां दूर करने के लिए कहा गया है।

ऑनलाइन ब्यौरे की होगी जांच
उधर, ऑनलाइन आवेदन करने वाले हास्पिटल, क्लीनिक और लैब का सत्यापन कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ऑनलाइन दर्ज किए गए ब्योरा को आधार बनाकर जांच करेगी। इसके बाद नवीनीकरण किया जाएगा।

ये है जिले की स्थिति
494 हास्पिटल
493 क्लीनिक
170 पैथोलाजी लैब
104 डायग्नोस्टिक लैब
07 पैथोलाजी कलेक्शन सेंटर
01 डायलिसिस सेंटर

Posted By: Inextlive