आगरा. ब्यूरो न्यू ईयर पर शराब पीकर वाहन चलाया तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है वहीं जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. अगर आप लिमिट में शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तब लेकिन जैसी ही यह लिमिट क्रास हुई तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है. ड्रिंक एंड ड्राइव पर एक्सीडेंट का सबसे प्रमुख कारण शराब पीकर ड्राइविंग करना है शहरों में इसे रोकने के लिए न्यू ईयर पर पुलिस की ओर से चेक प्वाइंट्स लगाए गए हैं. जहां ब्रेथलाइजर ने चेकिंग की जाएगी.

प्रतिबंधित है शराब पीकर गाड़ी चलाना
शराब ना केवल स्वास्थ्य बल्कि जीवन के कई मोड़ पर हमारे लिए हानिकारक साबित होती है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण चालान का सामना करना पड़ सकता है। शराब पीकर गाड़ी चलाना प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बाद भी हर साल बड़ी संख्या में ड्रिंक एंड ड्राइव के केस सामने आते हैं। इसके चलते कई हुए सड़क हादसों में दर्जनों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है।

माउथ फ्रेशनर से पुलिस को चकमा
वाहन चालकों को लगता है कि वह शराब पीने के बाद माउथ फ्रेशनर या ब्रश करके गाड़ी चलाएंगे तो पुलिस को चकमा दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रेथ एनालाइजर के इस्तेमाल से इसका पता आसानी से लगाया जा सकेगा। ये भी पता लगाया जा सकेगा आपने कितनी मात्रा में शराब पी है। कौन सा शख्स शराब पीकर गाड़ी चला रहा है और कौन सा नहीं। इसकी भी पूरी जानकारी मिल जाती है। इससे आप पुलिस को गुमराह नहीं कर सकते हैं।

नशे में वाहन चलाने पर हादसे
शराब पीकर होने वाले सड़क हादसों पर नजर डालने पर पता चलता है कि 36 फीसदी नशे के कारण होते हैं। पिछले वर्ष आगरा कमिश्नरेट में रोड एक्सीडेंटस के दौरान 546 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 194 लोगों की मौत शराब के नशे में वाहन चलाने से बताई जा रही है। लोगों को अवेयर करने के लिए समय-समय पर अभियान चलाया जाता है, लेकिन इसके बाद भी लोग कारों में शराब पीते देखे जा सकते हैं।

कितनी मात्रा में पीकर चलाएं वाहन
डॉ। राजेश माथुर ने बताया कि ड्राइवर के ब्लड में एल्कोहल की मात्रा 100 एमएल में 30 फीसदी होती है तो यह सेफ है। वहीं, अगर इससे ज्यादा मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ब्लड स्ट्रीम में एल्कोहल शरीर में हाइड्रेशन या वाटर कंटेट की मात्रा से तय होता है।


ड्रिंक एंड ड्राइव केस में सजा
अधिवक्ता हेमंत भारद्धाज ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में फंसता है तो उस पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 लगाई जाती है। जिसके चलते आपका वाहन मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत जब्त किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ी को जब्त किए जाने के बाद ड्राइवर को सभी दस्तावेजों को कोर्ट में पेश करना होता है। इसमें छह माह तक की जेल, दो हजार रुपए का जुर्माना शामिल है

2 जनवरी से रिन्यूअल
आबकारी अधिकारी नीरज द्विवेदी ने बताया शराब लाइसेंस की प्रक्रिया दो जनवरी से शुरू की जाएगी, जो 17 जनवरी तक चलेगी। इस संंबंध में आदेश जारी किया जा चुका है।


शराब के ठेकों का रिन्यूअल दो जनवरी से शुरू किया जाएगा, जो 17 जनवरी तक चलेगा, न्यू ईयर पर शराब को लेकर चेकिंग की जा रही है, मिलावटी शराब बिक्रेताओं पर भी नजर है। पुलिस और आबकारी टीमें संयुक्त रूप से काम करेंगी।
नीरज द्विवेदी, जिला आबकारी अधिकारी


जिले में दुकानों पर एक नजर
-मॉडल वाइन शॉप
24
-अंग्रेजी शराब की दुकानें
247
-बीयर की दुकानें
197

Posted By: Inextlive