शादी में जाम छलकाने पर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है. इसके लिए आपको ऑकेजनल लाइसेंस लेना होगा. बिना ऑकेजनल लाइसेंस के दारू पार्टी करने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह चहल ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैैं.


आगरा(ब्यूरो)। होटल, रेस्टोरेंट या किसी पार्टी में बिना लाइसेंस शराब पिलाते हुए कोई पकड़ा गया तो आबकारी नियमों के अनुसार जुर्माना और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके लिए होटलों, रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज होम को नोटिस जारी किए गए हैं। डीएम नवनीत चहल सिंह बताया कि काफी समय से शिकायतें मिल रही हैं कि रूफटॉप कैफे, डिस्को, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब व मैरिज होम में पार्टी के दौरान आयोजक शराब की भी दावत कर रहे हैं।

एफएल-11 लाइसेंस लेना होगा
डीएम ने बताया कि नियमानुसार मदिरा पान के लिए आयोजक फीस ई पेमेंट कर एफ एल -11 लाइसेंस की प्रति आबकारी विभाग के पोर्टल से लेकर ही मदिरापान करवा सकता है। इस दौरान सिर्फ उत्तर प्रदेश में बिकने के लिए अनुमति प्राप्त शराब को ही पिलाया जा सकता है। जो लोग इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो सरकारी राजस्व की क्षति और आबकारी अधिनियम के दोषी हैं और पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं और साथ ही होटल, रेस्टोरेंट,क्लब और मैरिज होम को नोटिस भी दिए गए हैं।

सप्ताह में एक बार लाइसेंस लेकर रोज होती है पार्टी
होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राकेश चौहान ने बताया कि अक्सर रूफटॉप और रेस्टोरेंट्स में शराब परोसी जाती है। यहां पर रोजाना दारू पार्टी होती है। इनके पास बार का लाइसेंस नहीं है। महीने में एक या दो बार लाइसेंस लेकर ही इन रेस्टोरेंट्स में रोजाना पार्टी होती है। जिला प्रशासन के इस कदम से सरकारी राजस्व को नुकसान होने से बचेगा।


ऐसे कर सकते हैं आवेदन
प्रत्येक आयोजनकर्ता द्वारा आबकारी विभाग से नियमानुसार ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) का आवेदन आबकारी विभाग की वेबसाइट पर में जाकर अकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) के आइकन के अंदर पहले बॉक्स में रजिस्ट्रेशन कर, दूसरे बॉक्स में ई- पेमेंट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर स्वीकृत ऑकेजनल बार अनुज्ञापन (एफएल-11) की प्रति पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।


मदिरा पान के लिए आयोजक को एफएल-11 लाइसेंस लेना होता है। इसे आबकारी विभाग के पोर्टल पर फीस जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी।
- नवनीत सिंह चहल, डीएम

जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे इस कदम का स्वागत करते हैैं। रूफटॉप और रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस के ही दारू पार्टी होती है। इसे रोकना चाहिए।
- राकेश चौहान, प्रेसिडेंट, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन

सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। यदि किसी को अपनी पार्टी में शराब पीनी या पिलानी है तो लाइसेंस लेना होगा। हम अपने कस्टमर को इस बारे में अवगत कराएंगे।
- सिद्धार्थ शर्मा, मैरिज होम संचालक

Posted By: Inextlive