आगरा. फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 खत्म होने वाला है. ऐसे में फाइनेंस से संबंधित कई ऐसी डेडलाइन हैैं जो 31 मार्च को खत्म हो रही हैैं. ऐसे में बैैंक की केवाईसी से लेकर पैन को आधार से लिंक कराने जैसे कई जरूरी काम 31 मार्च से पहले कर लें.

1. आधार से पैन कर लें अपडेट
सरकार ने आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 तय की है। लिंक नहीं करने पर पैन अमान्य हो सकता है, जिससे आप शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे। साथ ही पैन दोबारा शुरू करवाने पर आप पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लग सकता है।

2. टैक्स रिटर्न भरें
आईटीआर नहीं भरा है तो 31 मार्च 2022 से पहले जरूर भर लें। इसके अलावा सुधार के साथ (रिवाइज्ड) आईटीआर भरने की अंतिम तारीख भी 31 मार्च 2022 है। अगर आप 31 मार्च तक ऐसा नहीं करते हैं तो आयकर नियमों के तहत जुर्माना देना पड़ सकता है।

3. म्यूचुअल फंड से आधार लिंक करें
म्यूचुअल फंड को अब निवेशकों के आधार नंबर से जोडऩा जरूरी हो गया है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को लोगों के आधार नंबर को अपडेट करना होगा और सभी म्यूचुअल फंड को आधार से जोडऩा होगा। इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं।

4. बैैंक में केवाईसी अपडेट करें
ग्राहकों को केवाईसी के तहत अपना पैन कार्ड, पता, पासपोर्ट या दूसरे दस्तावेज 31 मार्च, 2022 तक अपडेट करने होंगे। साथ ही हाल की तस्वीर और दूसरे दस्तावेज की भी जरूरत होगी। केवाईसी अपडेट नहीं होने पर लेन-देन मुश्किल हो सकता है।

5. टैक्स बचत के लिए निवेश
अगर आप टैक्स बचाने के लिए कुछ निवेश करना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले कर लें तभी उसका लाभ मिल पाएगा। आयकर की धारा 80सी तहत करदाता को एनपीएस, पीपीएफ आदि में निवेश पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है।

6. डिमैट में नॉमिनी अपडेट करें
आप शेयर बाजार में खरीद-बिक्री करते हैं तो डिमैट अकाउंट में नॉमिनी का नाम जुड़वा लें। यदि किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते है तो ऑप्ट आउट नॉमिनेशन फॉर्म भर दें। ऐसा नहीं होने पर 31 मार्च के बाद आपका डिमैट अमान्य हो जाएगा।

7. ओटीएस का लाभ लें
एकमुश्त समाधान योजना के तहत आप नगर निगम में अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते हैैं। इसके तहत 31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा करने पर पूरी ब्याज माफ हो जाएगी। वहीं, वाटर टैक्स लंबित है तो आप ओटीएस योजना के तहत 31 मार्च तक इसे बिना ब्याज के जमा कर सकते हैैं।

Posted By: Inextlive