अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की तैयारी में हैं तो पहले कॉलोनाइजर या बिल्डिर के डॉक्यूमेंट चेक कर लें. जांच लें कि प्रॉपर्टी रेरा रियल एस्टेट रेग्युलेटिरी अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है कि नहीं. आगरा विकास प्राधिकरण से नक्शा पास है कि नहीं. शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एडीए का अभियान जारी है. बुधवार को एडीए की टीम ने दो अवैध कॉलोनियों में निर्माण ध्वस्त कराए.

आगरा(ब्यूरो)। शाहगंज वार्ड में दो अलग-अलग स्थानों पर कृषि भूमि पर अवैध रूप से 2 कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। शाहगंज वार्ड में एसडी एंक्लेव, खसरा नंबर 178 मौजा लड़ामदा, ड्रीम सिटी के पास में करीब 12500 वर्ग मीटर कृषि भूमि पर अनधिकृत रूप से कॉलोनी बनाई जा रही थी। यहां सड़क का निर्माण कराया जा चुका था। प्लॉटिंग भी की जा चुकी थी। एडीए ने यहां जेसीबी से सड़क और अन्य निर्माण ध्वस्त करा दिए।

पुलिस फोर्स रहा मौजूद
शाहगंज वार्ड में ही मौजा मिढ़ाकुर में एमएस पब्लिक स्कूल के सामने फतेहपुरसीकरी रोड करीब 2.50 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। एडीए की टीम ने यहां भी जेसीबी से अवैध निर्माणों का ध्वस्त करा दिए। आगरा विकास प्राधिकरण टीम ने यह कार्रवाई प्रवर्तन प्रभारी गरिमा सिंह के निर्देशन में की। सहायक अभियंता बृजेश कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने उत्तर प्रदेश नगर निगम एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत दोनों कॉलोनियों पर कार्रवाई की। जेसीबी से सड़कों उखाड़ा गया और प्लाटों की बाउंड्रीवॉल ध्वस्त करा दी गईं। कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा।


कस्टमर जब भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है तो सबसे पहले उसे प्रोजेक्ट के विज्ञापन या ब्राउशर पर रेरा नंबर और प्रोजेक्ट के एप्रूवल नंबर को देखना चाहिए। इस नंबर के जरिए वह रेरा की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट को वेरीफाई कर सकता है। अगर कोई प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है तो कस्टमर के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने की संभावना काफी कम हो जाती है।
शोभिक गोयल, प्रेसिडेंट, क्रेडाई

Posted By: Inextlive