आगरा: ब्यूरो ताजमहल में श्रावण मास के तीसरे सोमवार को मुख्य मकबरे पर अखिल भारत ङ्क्षहदू महासभा की महिला सभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने केसरिया कपड़ा लहराया. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के जवानों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया. इसके वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित होने के बाद महासभा ने दावा किया कि ताजमहल में भगवा ध्वज लहराने के साथ बोतल में ले जाया गया गंगाजल चढ़ाया गया है. दिनभर पूछताछ के बाद शाम को मीरा राठौर को लिखित माफीनामा लिखवाने के बाद छोड़ दिया गया. महासभा ताजमहल के शिव मंदिर तेजोमहालय होने का दावा करती है.


टिकट लेकर पहुंची महिला सोमवार की दोपहर करीब दो बजे महासभा की महिला सभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने साथियों के साथ टिकट लेकर ताजमहल में प्रवेश किया। सभी अलग-अलग चल रहे थे। मीरा राठौर मुख्य मकबरे पर चली गईं और उनके साथी मुख्य मकबरे से नीचे चमेली फर्श पर ही रुक गए। मुख्य मकबरे पर मेहमानखाना की दिशा में खड़े होकर उन्होंने छुपाकर ले जाया गया केसरिया वस्त्र लहराना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर सीआईएसएफ जवानों ने उन्हें दौड़कर पकड़ लिया। चमेली फर्श पर खड़े महासभा के कार्यकर्ताओं ने वीडियो बनाते हुए वायरल कर दिया। कार्यकर्ताओं के चमेली फर्श और उद्यान में भागने के वीडियो भी वायरल हुए हैं।माफीनामा


सीआईएसएफ की सूचना पर पुलिस भी ताजमहल पहुंच गई थी। सीआईएसएफ शाम तक मीरा राठौर से पूछताछ करती रही। उनके परिजन को भी बुला लिया गया। सीआईएसएफ ने मीरा राठौर के पति बबलू राठौर से लिखित माफीनामा लिखवाकर शाम करीब सात बजे उन्हें छोड़ दिया। मीरा राठौर ने कहा कि ताजमहल में उन्होंने केसरिया कपड़ा लहराने के साथ गंगाजल चढ़ाया था। उन्होंने सीआईएसएफ को किसी तरह का माफीनामा लिखकर नहीं दिया है। मेरे पति से माफीनामा लेने का क्या मतलब होता है। ----------------------------कांवड़ के साथ पहुंचकर सुनाई थी सपने की कहानी

विगत सोमवार को मीरा राठौर कांवड़ लेकर ताजमहल पहुंची थीं। पुलिस ने उन्हें पश्चिमी गेट स्थित आरके फोटो स्टूडियो बैरियर पर रोक लिया था। मीरा राठौर ने बताया था कि भगवान शिव के सपने में आकर उससे गंगाजल चढ़ाने को कहा था। अधिकारियों ने उन्हें समझा-बुझाकर कांवड़ राजेश्वर महादेव मंदिर में चढ़वा दी थी। शनिवार को महासभा के मथुरा के दो पदाधिकारियों विनेश चौधरी और श्याम बाबू ने ताजमहल में गंगाजल चढ़ाया था। सीआईएसएफ की तहरीर पर दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उन्हें जेल भेजा था।---केसरिया कपड़ा लहराने वाली महिला के विरुद्ध सीआईएसएफ की ओर से पुलिस को भी सूचना दी गई थी। स्मारक में इस तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। इन्हें रोकने के लिए व्यवस्था सख्त की जा रही है। -डॉ। राजकुमार पटेल, अधीक्षण पुरातत्वविद्

Posted By: Inextlive